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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक नवम्बर, 2016 को 51वें हरियाणा दिवस से शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना-2016 (ईवाईएएचएस) नामक एक अनूठी एवं नई बेरोजगारी भत्ता एवं मानदेय योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना होगी। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। वर्तमान बेरोजगारी भत्ता योजना 31 अक्तूबर, 2016 को समाप्त हो जाएगी।
इस नई योजना के दो घटक होंगे अर्थात बेरोजगारी भत्ता और मानदेय। लाभपात्रों में लिंग समानता बनाए रखने के लिए सभी लाभार्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक ही दर से बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जाएगा। प्रति माह बेरोजगारी भत्ते की संशोधित दर बारहवीं (दस जमा दो) या इससे समकक्ष के लिए 900 रुपये, स्नातक या समकक्ष के लिए 1500 रुपये तथा स्नातकोत्तर या समकक्ष के लिए 3000 रुपये होगी। इस समय मानदेय घटक केवल पात्र स्नातकोत्तर आवेदकों को दिया जाता है और अब यह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे अन्य श्रेणी के आवेदकों को भी देय होगा।
आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपये, 10 लाख रुपये से कम की आवासीय या वाणिज्यिक सम्पत्ति और दो हैक्टेयर तक की कृषि भूमि की वर्तमान पात्रता शर्त के स्थान पर अब केवल एक शर्त रखी गई है कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से तीन लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
मानदेय उप-योजना के भाग के अनुरूप पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों को हरियाणा सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, पंजीकृत सोसायटियों में 100 घंटे तक काम करने पर अधिकतम 6000 रुपये तक का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। उनके लिए हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की सहायता से निजी कम्पनियों या उद्योगों में उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं लेने का भी प्रावधान होगा। ऐसे आवेदकों, जिनकी सेवाएं मानदेय भाग के तहत ली जानी हैं, उनको हरियाणा कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदकों को विभाग के वैबपोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहरहाल, पात्र आवेदकों को उनकी पसंद के अनुरूप जिले, कार्य तथा कौशल विकास कार्यक्रम चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।
Published on:
18 Oct 2016 05:42 pm
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