
om prakash chautala on parole
चंडीगढ़। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 हफ्ते की पैराल दी है, जिसके बाद वे सोमवार को तिहाड़ जेल से बाहर आगए। 1 फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की पैराल दी। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते चौटाला ने मेडिकल ग्राउंड पर पैरोल की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं ओपी चौटाला के बेटे अजय चौटाला की पैरोल पर कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है जिस पर अप्रैल माह में सुनवाई होगी।
यह है मामला
82 वर्षीय ओमप्रकाश चौटाला ने अपने पोलियो से ग्रस्त पैरों संबंधी समस्या के उपचार के लिए 60 दिन की पैरोल मांगी थी। अजय चौटाला ने भी इलाज और सामाजिक रिश्ते बनाए रखने के लिए 12 सप्ताह की पैरोल का अनुरोध किया था। चौटाला पिता-पुत्र के वकील अमित साहनी ने कहा कि दोनों को अपने परिवार में एक शादी में शामिल होना है जो फरवरी के महीने में हो रही है और इसमें धार्मिक रस्मों के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। हाईकोर्ट ने 5 मार्च, 2015 को इस मामले में चौटाला पिता-पुत्र और तीन अन्य दोषियों की 10-10 साल की सजा बरकरार रखते हुए कहा था कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य हतप्रभ करने वाले हैं। चौटाला और 53 अन्य दोषियों को 16 जनवरी, 2013 को निचली अदालत ने हरियाणा में 2000 में 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले का दोषी ठहराया था। इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया है।
नेताओं ने पूछी कुशलक्षेम
पैरोल पर बाहर आने के बाद चौटाला दिल्ली स्थित अपने आवास पर पहुंचे जहां पार्टी के कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम पूछा।
Published on:
09 Feb 2016 01:22 pm
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