
फिल्म निर्देशक मुरुगदास को अग्रिम जमानत
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने दिवाली पर रिलीज सरकार फिल्म के निर्देशक ए. आर. मुरुगदास को अग्रिम जमानत दे दी है। इस फिल्म में सरकार की मुफ्त वस्तु योजनाओं के खिलाफ दृश्य थे जिसका विरोध किया गया था और फिल्मकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आशंकित गिरफ्तारी को टालने के लिए मुरुगदास ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
न्यायाधीश जी. के. इलंदैरियन ने गुरुवार को मुरुगदास की अर्जी स्वीकारते हुए उनको राहत दी। सरकार फिल्म नवम्बर महीने में रिलीज हुई थी। एआईएडीएमके के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने फिल्म का खूब विरोध किया। फिल्म के पोस्टर फाड़े गए और शो निरस्त करा दिए गए।
फिल्म निर्देशक मुरुगदास ने हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने फिल्म बनाने को संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया। शुरू में ही कोर्ट ने मौखिक निर्देश देकर उनकी गिरफ्तारी को रोक दिया था।
सरकारी वकील ने कहा था कि उनकी फिल्म के विवादास्पद दृश्यों की वजह से कानून-व्यवस्था पर असर पड़ा है। अगर निर्देशक बिना शर्त माफी मांग लेते हैं तो उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हमें ऐतराज नहीं है। मुरुगदास ने माफी मांगने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने याची के शपथपत्र को स्वीकारते हुए उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। हालांकि जमानत की शर्त यह है कि जांच अधिकारी द्वारा तलब किए जाने पर उनको पेश होना पड़ेगा।
Published on:
21 Dec 2018 02:34 pm
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