
Madras high court on Subhashree case: daughter-lost-her-life-in-the-process-of-welcoming-daughter,Madras high court on Subhashree case: daughter-lost-her-life-in-the-process-of-welcoming-daughter,Madras high court on Subhashree case: daughter-lost-her-life-in-the-process-of-welcoming-daughter
चेन्नई. मलेशिया में फंसे 350 भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। कोर्ट ने मामले को एक सप्ताह के लिए टाल दिया।
विशेष बेंच के न्यायाधीश एन किरुबाकरण व न्यायाधीश आर हेमलता ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया। अधिवक्ता एम गणनशेखर ने याचिका लगाई थी।
याचिका कर्ता ने कहा कि उसके क्लाइंट मुलैनाथन ने 4 अप्रेल को उसे टेलीफोन किया। उससे कहा कि वह पर्यटन विजा पर मलेशिया गया था। अब वह भारत आने में असमर्थ है। इसका कारण विश्व भर में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन होना है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि कि उसके साथ ही उसके परिवार के सदस्यों समेत 350 लोग मलेशिया में फंसे है।
कोविड-19 के चलते हवाई सेवा बन्द होने के चलते वे मलेशिया से आने में असमर्थ है।
इन लोगों ने मलेशिया में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से कई बार आग्रह किया है। न तो भारतीय उच्चायोग और न ही मलेशिया सरकार ने उन्हें भारत भेजने के संबंध में कोई व्यवस्था की है।
सभी 350 भारतीय 20 मार्च से बीना कोई गलती किए मलेशिया में फंसे है। यह भगवान की मर्जी हैं कि इस तरह की घटना हो गई।
ऐसे में यह उनका अधिकार है कि उन्हें विदेश से अपनी धरती पर सकुशल पहुंचाया जाए।
अब अंत में न्यायालय की शरण के लिए मजबूर होना पड़ा है।
Published on:
10 Apr 2020 01:45 pm
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