7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

chennai news in hindi : सरवना भवन के मालिक ने नहीं किया आत्मसमर्पण

दक्षिण भारत south india का प्रसिद्ध रेस्टोरेंट सरवना भवन sarvana bhavan के मालिक पी. राजगोपाल स्वास्थ्य कारणों से पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने में विफल fails रहे। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या murder के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी

less than 1 minute read
Google source verification
murder,news,crime,Chennai,surrender,Tamilnadu,Special,Owner,Breaking,news paper,chennai hindi news,

chennai news in hindi : सरवना भवन के मालिक ने नहीं किया आत्मसमर्पण

चेन्नई. दक्षिण भारत south india का प्रसिद्ध रेस्टोरेंट सरवना भवन sarvana bhavan के मालिक पी. राजगोपाल स्वास्थ्य कारणों से पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने में विफल fail रहे। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या murder के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और अदालत ने उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण surrender करने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया था। राजकुमार को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर आत्मसमर्पण के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। उल्लेखनीय है कि राजगोपाल को 2009 में मद्रास उच्च न्यायालय ने संतकुमार के अपहरण और हत्या murder का दोषी करार दिया था। राजगोपाल, जीवज्योति से तीसरा विवाह करना चाहता था पर उसने संतकुमार से शादी कर ली। जिसे बाद में 2001 में राजगोपाल के लोगो ने मार murder डाला। जीवज्योति की शिकायत पर 2004 में एक सत्र अदालत ने राजगोपाल को दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजगोपाल ने मद्रास उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी। जहां 2009 में इसे आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया गया। राजगोपाल ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में भी अपील की, मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकारार रखते हुए उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया था।