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Chennai: RBI अधिकारियों के तमिल राजकीय गीत पर खड़े न होने पर बढ़ा विवाद, मामला दर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "तमिल थाई वजाथु" की अवमानना के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार से खेद व्यक्त किया है।

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Complaint filed against RBI officials for not rising to Tamil

Complaint filed against RBI officials for not rising to Tamil

चेन्नई.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के स्थानीय अधिकारियों के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तमिल राजकीय गीत पर खड़े न होने और उसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों पर राजकीय गीत का अपमान करने की शिकायत दर्ज कराई गई है।

जब 'तमिल थाई वजाथु' गान गाया जा रहा था, तब अधिकारी कथित तौर पर बैठे थे। एक कथित वीडियो में जब दर्शक अधिकारियों से पूछते हैं कि वे राष्ट्रगान के दौरान खड़े क्यों नहीं हुए, तो उन्हें यह कहते हुए सुना जाता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। एकत्र हुए लोग जब राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हैं तो अधिकारी मौके से जाते हुए नजर आते हैं।

वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पीटीआर पलनीवेल त्यागराजन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मनो तंगराज और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और अन्य राजनीतिक दलों ने घटना की निंदा की है।

ग्रेटर चेन्नई पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने वाले मद्रास हाईकोर्ट के वकील जी. राजेश के अनुसार अधिकारियों ने हाईकोर्ट के फैसले और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की गलत व्याख्या कर 'तमिल थाई वजाथु' के लिए खड़ा होने से इनकार कर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरबीआई अधिकारियों ने राष्ट्रगान का अपमान कर राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन किया है, जिससे कानून और व्यवस्था का मुद्दा पैदा हुआ है और सार्वजनिक शांति भंग हुई है। उन्होंने पुलिस से विस्तृत जांच करने और अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया। ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु सरकार ने तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत ‘तमिल थाई वजाथु’ को पिछले साल दिसम्बर में ‘राज्य गीत’ घोषित किया था।

सरकार ने निर्देश दिया था कि इसके गायन के दौरान मौजूद सभी लोग खड़े रहें। आदेश में कहा गया है कि इस गाने के प्रसारित होने के दौरान सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों को ही खड़े होने से सुरक्षा दी गई है। यह सभी सार्वजनिक जगहों, शैक्षिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में गाया जाना अनिवार्य है। हालांकि ये फैसला मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के विपरित है क्योंकि राज्य सरकार के आदेश से पहले हाईकोर्ट ने एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान ये साफ किया था कि "तमिल थाई वजाथु" सिर्फ एक प्रार्थना गीत है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "तमिल थाई वजाथु" की अवमानना के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार से खेद व्यक्त किया है।