
Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Assistance Scheme,Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Assistance Scheme,Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Assistance Scheme
चेन्नई. डॉ. मुत्थुलक्ष्मी रेड्डी मातृत्व लाभ योजना के तहत पल्लीकरन्नै की नौ महिलाओं ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका में ग्राम स्वास्थ्य नर्स के खिलाफ आरोप लगाया कि नर्स ने इस योजना के तहत उन्हें वित्तीय लाभ से वंचित रखा है। उनका कहना है कि इस योजना के तहत 6 हजार से लेकर 12 हजार रुपए की राशि कायदे से उन्हें दी जानी थी, उन तक पहुंची ही नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही अमाला एवं आठ अन्य महिलाओं को राज्य सरकार की इस योजना का लाभ मिलना था। इस मातृत्व योजना मेें नामांकित होने के बावजूद आर्थिक लाभ से वंचित रखा गया है।
सहायता राशि तीन किश्तो में
यह सहायता राशि तीन किश्तो में दी जाती है। पहली सात माह के गर्भधारण के दौरान। दूसरी प्रसूति के समय तथा तीसरी बच्चे को वैक्सीन के बाद। तीनों किश्तों के तहत चार-चार हजार की राशि दी जाती है। पल्लीकरन्नै के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात नर्स आर. सुमति इसके लिए जिम्मेदार है। बार-बार अनुरोध के बावजूद वह यह राशि नहीं दे रही है। बताया जाता है कि नर्स की पहचान ऊपर तक होने के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
राशि का जल्द भुगतान करें
याचिका के तहत कोर्ट से मांग की गई कि नर्स को इस बारे में निर्देश दिया जाएं कि इन महिलाओं को राशि का जल्द भुगतान करें। याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जयचन्द्रन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया।
Published on:
26 Dec 2019 05:25 pm
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