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राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में की आत्महत्या की कोशिश

Ex PM Rajiv Gandhi की Killer Nalini Sriharan ने जेल में किया Suicide Attemptवकील पुगालेंथी ने बताया बीती रात नलिनी श्रीहरन ने खुद को जान से मारने की कोशिश की29 वर्षों से जेल में बंद है नलिनी, पहली बार उठाया ऐसा कदम

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Rajiv Gandhi assassination: Convict Nalini attempts suicide in prison 0

Rajiv Gandhi assassination: Convict Nalini attempts suicide in prison

चेन्नई.

पूूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने सोमवार रात को कथित तौर पर जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की। उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी अभी फिलहाल वेलूर जेल में बंद है। इस बारे में नलिनी के वकील पुगलेंदी ने जानकारी दी। दरअसल नलिनी पिछले 29 वर्षों से जेल में बंद है। हालांकि इतने वर्षों में कभी भी नलिनी ने आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाया है, ये पहली बार है जब नलिनी ने खुद की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की हो।

अन्य कैदी से झगड़ा
नलिनी की वकील के मुताबिक, नलिनी और अन्य कैदी के बीच झगड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि इसी झगड़े के बाद नलिनी ने आत्महत्या की कोशिश की है। नलिनी की अन्य कैदियों के साथ झगड़ा किस बात पर हुआ इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। नलिनी के पति जो कि राजीव केस में ही जेल में बंद है, उसने नलिनी को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग उठाई है।

21 मई 1991
1991 में आत्मघाती हमले में हुई थी राजीव की मौत
गौरतलब है कि, तमिलनाडु के श्रीपेरमबदूर में एक चुनावी रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी रैली कर रहे थे, इसी दौरान आतंकी संगठन लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया था। इस हमले में राजीव गांधी सहित कई अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

राजीव गांधी की हत्या में सात लोगों- ए.जी. पेरारिवलन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेन्द्रराजा अलैस संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और वी. श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन को दोषी ठहराया गया था। सभी अपराधी 1991 के बाद से जेल में हैं। तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन राज्यपाल ने इस मामले पर अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

आपको बता दें कि एक महीने पहले नलिनी की मां ने मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उसे उसकी बेटी से पिछले तीन महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने तमिलनाडु जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था, कि ये नियमों का उल्लंघन है।

एस पद्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार की पीठ ने राज्य के जेल अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अपनी अर्जी में पद्मा ने दावा किया है कि यद्यपि जेल नियमावली हर पखवाड़े में एक बार इस तरह की मुलाकात की इजाजत देती है लेकिन अधिकारियों ने उसकी बेटी को पिछले तीन महीने से अपने पति से नहीं मिलने दिया है। उसने कहा कि उसका दामाद मुरुगन इस मुद्दे पर एक जून से ‘‘भूख-हड़ताल’’ पर है और उसकी जान ‘खतरे’ में है।

आपको बता दें कि मई, 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे ने श्रीपेरुम्बुदूर के पास राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। दोषियों को सुनाया गया मृत्युदंड उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया था। इन दोषियों में नलिनी के साथ उसका पति मुरुगन भी शामिल है। मुरुगन वेल्लोर की केंद्रीय जेल में है, जबकि नलिनी पास की महिला जेल में है।