
स्टरलाइट मामले की अंतिम सुनवाई ९ अगस्त को : एनजीटी
चेन्नई. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने तुत्तुकुड़ी स्टरलाइट प्लांट को बंद करने के सरकारी आदेश के खिलाफ की गई अपील पर सोमवार को कहा कि इस मामले की अंतिम सुनवाई ९ अगस्त को होगी। इस मामले में ५ जुलाई को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सुनवाई की थी। एनजीटी ने तमिलनाडु सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा था।
वेदांता समूह द्वारा दायर इस मामले की सोमवार को एनजीटी चेयरमैन ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। गोयल ने कहा कि अंतिम सुनवाई ९ अगस्त को होगी।
उल्लेखनीय है कि प्लांट के दुष्प्रभाव को लेकर तुत्तुकुड़ी के ग्रामीणों ने ९९ दिन तक आंदोलन किया था। सौंवें दिन २२ मई को आंदोलन के तहत निकाली गई रैली में हिंसा भड़क गई और १३ जने पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए।
इसके बाद सरकार ने २८ मई को जनभावनाओं का आदर करते हुए प्लांट को स्थाई तौर पर बंद करते हुए सील कर दिया। प्लांट को बंद किए जाने को लेकर वेदांता समूह ने एनजीटी में अपील की है।
उधर, तुत्तुकुड़ी जिला कलक्टर संदीप नंदूरी ने भी इस बात को दोहराया है कि प्लांट को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता।
वेदांता समूह द्वारा दायर इस मामले की सोमवार को एनजीटी चेयरमैन ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। गोयल ने कहा कि अंतिम सुनवाई ९ अगस्त को होगी।
उल्लेखनीय है कि प्लांट के दुष्प्रभाव को लेकर तुत्तुकुड़ी के ग्रामीणों ने ९९ दिन तक आंदोलन किया था। सौंवें दिन २२ मई को आंदोलन के तहत निकाली गई रैली में हिंसा भड़क गई और १३ जने पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए।
इसके बाद सरकार ने २८ मई को जनभावनाओं का आदर करते हुए प्लांट को स्थाई तौर पर बंद करते हुए सील कर दिया। प्लांट को बंद किए जाने को लेकर वेदांता समूह ने एनजीटी में अपील की है।
Published on:
01 Aug 2018 12:19 pm
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