
दिवाली में बिकती रहेंगी मिठाईयां, सैंपल लेकर खाद्य विभाग ने भेज दिया जांच के लिए
चेन्नई. अब मिठाई की छोटी दुकान पर भी आपको मिठाई की जानकारी एक्सपायरी डेट के साथ मिलेगी। यानी वह मिठाई कब बनी है और आप उस मिठाई को कब तक खा सकते हैं इसकी जानकारी होगी। अब तक केवल पैकिंग मिठाइयों पर ही इस तरह की जानकारी लिखी होती थी। लेकिन अब मिठाई की उस दुकान में जानकारी लिखनी अनिवार्य की जा रही है जहां मिठाइयां शोकेस में ट्रे में डालकर रखी जाती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट को लिखें। यह नए नियम एक जून 2020 से लागू होंगे।
त्यौंहारों के समय अधिक बिक्री
पर्व-त्यौहार के अवसर पर मिठाइयां अधिक बिकती है। इस दौरान कई बार बासी एवं पुरानी मिठाइयां बेचे जाने की खबरें भी सामने आती है। ग्राहकों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। अब जिस ट्रे में मिठाइयां रखी जाएगी वहां मैन्युफैक्चरिंग डेट एवं बेस्ट बिफोर डेट लिखना होगा। मिठाइयों की एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें उनकी नार्मल लाइफ का जिक्र हैं। इसमें बादाम मिल्क, राजभोग, रसगुल्ला, सरमलाई जैसी मिठाइयां दो दिन में खा लेनी चाहिए।
नियम से पहले होगी काउंसलिंग
हालांकि नया नियम लागू करने से पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिठाई कारोबारियों की काउंसलिंग करेंगे तथा नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देंगे। हालांकि इस बारे में निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। पैक की गई मिठाइयों के डिब्बों पर यह व्यवस्था पहले से चल रही हैं जहां उत्पादन का महीना व वर्ष तथा कब तक काम में ले सकते हैं कि तिथि भी लिखी रहती है। लेकिन अक्सर दुकानों पर दूध एवं दूध के उत्पादों से बनी खाद्य पदार्थों की मिठाइयों को दुकान के शोकेस में रखकर बेचा जाता है। अक्सर कई मिठाई की दुकानों में मिठाई के साथ रेट कार्ड भी लगा रहता है। अब दुकानदारों को उस रेट कार्ड के साथ ही यह भी लिखना होगा कि मिठाई कब बनी हैं और कब तक उपयोग में ली जा सकती है।
Published on:
27 Feb 2020 05:17 pm
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