
तमिलनाडु के निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत 80,000 सीटों पर गरीबों को मिलेगा दाखिला, आवेदन 22 अप्रेल से
चेन्नई.
आरटीई के तहत तमिलनाडु के निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए इच्छुक पात्र विद्यार्थी आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 22 अप्रेल से शुरू होगी और अभिभावक 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु निजी स्कूल निदेशालय द्वारा जारी प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार अभिभावक 22 अप्रेल से 20 मई तक प्रवेश स्तर की कक्षाओं (एलकेजी और प्रथम कक्षा) में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु के 8,000 से अधिक निजी स्कूलों में 80,000 से अधिक सीटें आरटीई के तहत आरक्षित हैं। लॉटरी सिस्टम से चयनित विद्यार्थियों की सूची 29 मई को स्कूलों में प्रकाशित की जाएगी।
निजी स्कूलों के लिए परिपत्र
निजी स्कूलों के निदेशक और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के राज्य प्रधान संपर्क अधिकारी एम पलनीस्वामी ने सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों (निजी स्कूल) को भेजे गए परिपत्र में कहा है कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होगी। स्कूलों को सीटों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और स्कूल की वेबसाइट पर भी डालनी होगी। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दाखिले दिए जाएंगे। परिपत्र में कहा गया है कि 25 प्रतिशत सीटों की गणना कुल प्रवेश संख्या से की जाएगी और विवरण 10 अप्रेल को संबंधित स्कूल की ईएमआईएस वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। चयनित बच्चे और प्रतीक्षा सूची को 29 मई को शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह जानकारी प्रवेश के लिए चयनित बच्चों के माता-पिता को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।
Published on:
05 Apr 2024 04:14 pm
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