13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

तमिलनाडु में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन, कल से नाइट कफ्र्यू, बंद रहेंगे कक्षा 9 तक के सभी स्कूल

तमिलनाडु में कल से लागू होगा नाइट लॉकडाउन और 9 जनवरी को लगेगा टोटल लॉकडाउन

3 min read
Google source verification
Tamil Nadu imposes Sunday lockdown and night curfew

Tamil Nadu imposes Sunday lockdown and night curfew

चेन्नई.

कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोडऩे और बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने नई पाबंदियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को नई पाबंदियों और रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक की रात्रि कफ्र्यू की घोषणा की है जो छह जनवरी से प्रभावी होंगे।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि प्रदेश में 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू और रविवार 9 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेस्तरां सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक टेकअवे संचालित रहेगा। कक्षा 1 से 9 के लिए केवल ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दी जाएगी और कक्षा 10, 12 के लिए शारीरिक कक्षाओं की अनुमति होगी।

सरकार ने कहा कि रविवार (9 जनवरी) को सबकुछ बंद रहेगा तथा बसों, लोकल ट्रेनों तथा मेट्रो में सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, सभी सरकारी और निजी ‘पोंगल आयोजनों’ एवं संस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित किया जा रहा है और सभी मनोरंजन तथा अन्य पार्क बंद रहेंगे। सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के संबंध में फिलहाल लागू पाबंदियां जारी रहेंगी। मेडिकल कॉलेजों को छोडकऱ राज्य के अन्य सभी कॉलेज 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसे आगामी परीक्षाओं से पहले अध्ययन अवकाश माना जाएगा।

ये पाबंदियां लागू होंगी
- प्रशिक्षण और कोचिंग सेंटरों को काम करने की अनुमति नहीं होगी
- क्रेच, नर्सरी को काम करने की अनुमति नहीं है।
- प्रदर्शनी और पुस्तक मेले स्थगित कर दिए गए हैं।
- बसों और मेट्रो ट्रेनों में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता।
- पोंगल के लिए सरकार द्वारा आयोजित सभी त्योहार व समारोह स्थगित कर दिए गए हैं।
- मनोरंजन/मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
- समुद्र तटों पर केवल पैदल चलने की अनुमति होगी।
- भीड़भाड़ से बचने के लिए कई जगहों पर सब्जी और मछली के स्टॉल लगाए जाएंगे।
- सेवा केंद्रों जैसे दुकानों, निजी संगठनों, बैंकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और थिएटर के कर्मचारियों का दोनों टीकाकरण किया जाना चाहिए।
- रेस्टोरेंट, भोजनालय और ज्वैलरी और टेक्सटाइल की दुकानें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकती हैं।
- शादियों में 100 और अंत्येष्टि में 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
- क्लब, जिम, होटल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ब्यूटी पार्लर, सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकती है।
- पर्याप्त सावधानियों के साथ खुले मैदान में खेल आयोजनों की अनुमति दी जाएगी।
- बंद स्टेडियमों में 50 प्रतिशत दर्शकों की अनुमति होगी।
- रात के कफ्र्यू के दौरान और रविवार को सभी रेस्तरां, भोजनालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लेकिन टेकअवे सेवाएं जारी रह सकती हैं।
- निजी परिवहन सहित अंतर-राज्यीय सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक वे मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हैं।
- दूध वैन, आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रक, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी वाहनों के लिए छूट दी गई है।
- एटीएम रूम खुले रह सकते हैं।
- चिकित्सा और एम्बुलेंस सेवाओं, समाचार पत्रों, चिकित्सा दुकानों और अस्पतालों को कार्य करने की अनुमति है।
- आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है।
- रविवार को मेट्रो रेल सेवा या सार्वजनिक परिवहन नहीं होगा।
- होटलों को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक केवल पार्सल सेवाएं देने की अनुमति है।
- हवाई या रेल यात्री हवाईअड्डे/रेलवे स्टेशनों पर तब तक जा सकते हैं जब तक उनके पास उनके टिकटों की एक प्रति है।

टीका से संबंधित
- सभी सरकारी और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों का दोनों डोज टीकाकरण होना चाहिए। सरकार को प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- सभी सरकारी और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों का दोहरा टीकाकरण होना चाहिए। प्रमाण पत्र सरकार को जमा करना होगा
- ड्राइवरों और कंडक्टरों को दोहरा टीका लगाया जाना चाहिए था।