चेन्नई पुलिस ने कहा है कि अपराध दर कम करने और अभयस्त अपराधियों द्वारा बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को गुंडा अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया जाता है। जो लोग सार्वजनिक शांति भंग करने, हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, कट्टापंचायत कर डकैती, नशीली दवाओं की जमाखोरी और बिक्री करते हैं और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, उनपर नजर रखी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पिछले हफ्ते 9 से 15 नवम्बर तक सार्वजनिक शांति भंग करते हैं, या हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी, डकैती या कट्टा पंचायत, नशीली दवाओं की जमाखोरी और बिक्री के साथ-साथ अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के मामलों में शामिल आरोपियों को इस अधिनियम के तहत 23 लोगों को हिरासत में लिया गया था।