बिजली आपूर्ति के लिए कोर्ट का कोई आदेश अभी उचित नहीं: कोर्ट
मदुरै. तुत्तुकुड़ी स्थित स्टरलाइट प्लांट में एसिड लीकेज की समीक्षा कर रही सरकार द्वारा नियुक्त हाई पावर कमेटी के अनुसार प्लांट में शीघ्र बिजली आपूर्ति की जरूरत नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच में मामले पर सुनवाई को ६ जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। न्यायाधीश सीटी सेल्वम और न्यायाधीश एमएम बशीर अहमद की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता के. चेल्लपांडियन ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अधिकारियों के संग कंपनी का मुआयना कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सांैप दी है। बेंच ने कहा जब समिति ने प्लांट में बिजली आपूर्ति की शीघ्र जरूरत समझी होती तो इस बाबत रिपोर्ट में भी जिक्र होता पर ऐसा नहीं है। अगर समिति बिजली आपूर्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानती तो ऐसे में कोई आदेश नहीं पारित कर सकते। वेदांता की तरफ से मौजूद वकील ने कोर्ट को बताया कि प्लांट की सुरक्षा के लिए ४ मेगावाट बिजली शीघ्र मुहैया कराना जरूरी है।