
तमिलनाडु में कल से खुलेंगी तस्माक की दुकानें, करना होगा इन शर्तो का पालन
चेन्नई.
कोरोना लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शराब दुकानों को शनिवार से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की सरकारी दुकानों को खोलने का मार्ग प्रशस्त करते हुए शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के आठ मई के आदेश पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर इन दुकानों को बंद करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चेन्नई, तिरुवल्लूर, मॉल और कोरोना कंटेनमेंट जोन को छोडकऱ सरकार द्वारा संचालित सभी शराब दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
टोकन प्रणाली लागू
तमिलनाडु सरकार ने शराब बिक्री के लिए टोकन प्रणाली लागू करने का भी आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि हर दिन 500 टोकन जारी किए जाएंगे। शराब खरीदने दुकान पहुंचने वाले सभी लोगों को फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इससे पहले लॉकडाउन के बीच तस्माक दुकान खोलने के बाद एक ही दिन 172 करोड रुपए की शराब की ब्रिकी हुई थी कि दूसरे दिन 142 करोड की बिक्री हुई।
Updated on:
15 May 2020 09:15 pm
Published on:
15 May 2020 09:15 pm
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