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14 आरोपी एक वर्ष के लिए जिला बदर

30 अक्टूबर की शाम से यह आरोपी होंगे निष्कासित

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chhatarpur

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छतरपुर। म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 और लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत छतरपुर जिले के 14 आरोपियों का जिला बदर किया गया है। जिला दंडाधिकारी रमेश भंडारी द्वारा पारित आदेश में 8 आरोपी 29 अक्टूबर की शाम 5 बजे से और 6 आरोपी 30 अक्टूबर की शाम 5 बजे से एक साल तक के लिए निष्कासित किए गए हैं। इनमें से 29 अक्टूबर से निष्कासित आरोपी जिले के ग्राम व थाना बकस्वाहा निवासी राघव उर्फ मूरी बिल्थरे पिता लखन लाल बिल्थरे, तलैया मुहल्ला थाना लवकुशनगर निवासी इजहार पिता मल्लू खान उर्फ कमाल खान, बड़ी कुंजरेहटी थाना सिटी कोतवाली निवासी तालिब उर्फ इब्राहीम खान पिता स्व. जुम्मन खान व बेनीगंज मुहल्ला निवासी शालू उर्फ अमिताभ मुसलमान पिता अनीस खान, ग्राम अजीतपुर थाना गोयरा निवासी चन्द्रपाल यादव पिता हल्लू यादव, ग्राम खैरी थाना भगवां निवासी श्रीपाल सिंह पिता माधव सिंह ठाकुर व ग्राम गोरखपुरा निवासी राना राजा पिता गिरवर सिंह और ग्राम व थाना चंदला निवासी अद्दे उर्फ शकील पिता मोहम्मद रहीस अंसारी के विरूद्ध संबंधित थाना में विभिन्न प्रकार के गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज हैं।
30 अक्टूबर की शाम से यह आरोपी होंगे निष्कासित
जिले के ग्राम गोपालपुरा थाना बाजना निवासी रामशरण उपाध्याय पिता रामकिशन उपाध्याय, ग्राम लुगासी थाना नौगांव निवासी अतर सिंह पिता निरपत ंिसंह यादव, हनुमानगंज थाना बड़ामलहरा निवासी छुट्टन राजा उर्फ लाखन सिंह पिता मलखान सिंह, ग्राम रामपुर थाना ओरछा रोड छतरपुर निवासी बसंत सिंह उर्फ सल्लन सिंह पिता हल्लू सिंह, ग्राम अनगौर थाना गुलगंज निवासी विजय सिंह पिता बल्देव सिंह और बकस्वाहा थाना निवासी रवि उर्फ रविशंकर दुबे पिता बाबूलाल दुबे के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन सभी 14 आरोपियों के विरूद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई लेकिन सभी बे-असर साबित हुईं। जिला दंडाधिकारी रमेश भंडारी ने इन सभी आरोपियों के मामले में पृथक-पृथक जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी जिला दंडाधिकारी के विधि संगत आदेश के बिना जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। संबंधित आरोपी केवल न्यायालय की पेशी होने पर संबंधित दिनांक के पहले जिले में आ सकेगा। लेकिन इसकी सूचना संबंधित थाने को देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पेशी समाप्ति के 6 घंटे के अंदर जिला छोडऩा होगा। निष्कासन अवधि में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित थाने को उपस्थिति की सूचना रजिस्टर्ड डाक से देना जरूरी किया गया है।