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छतरपुर

एनएचएआइ ने किया अलर्ट, कानपुर सागर फोरलेन की प्रतिबंधित सीमा में निर्माण पर होगी कार्रवाई

अतिक्रमण पर लगेगा जुर्माना, किया गया निर्माण भी हटाया जाएगा

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छतरपुर. जिले में दूसरा फोरलेन बनने जा रहा है। कानपुर से सागर के बीच बनने वाले इस फोरलेन का 98 किलोमीटर लंबा हिस्सा छतरपुर जिले की चार तहसील इलाके से गुजरेगा। प्रस्तावित फोरलेन के किनारे 40 मीटर की दूरी तक निर्माण न करने को लेकर एनएचएआइ ने चेतावनी जारी की है। फोरलेन पर वाहनों की सुरक्षा और किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लोगों को तय सीमा में निर्माण न करने को कहा गया है।

ये है नियम
राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात अधिनियम के तहत हाइवे की सड़क के मध्य बिंदु से दौनों ओर 40 मीटर की तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पूरी तरह अवैध माने जाते हैं। जबकि 40 मीटर से 75 मीटर तक की दूरी के बाद किसी भी तरह के निर्माण के लिए एनएचएआई से अनुमति लेना होती है। कोई भी भूस्वामी 75 मीटर के बाद ही निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होता है। इस नियम के मुताबिक लगभग 75 मीटर की दूरी तक एनएचएआई का नियंत्रण माना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि एवं यातायात अधिनियम2002 की धारा 29 के तहत ऐसे 40 मीटर तक हुए निर्माण व बिना एनओसी निर्माण को अवैध मानकर जुर्माना वसूलने और अतिक्रमण हटाने के प्रावधान है।

झांसी खजुराहो फोरलेन पर 133 पर लगा है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना
झांसी खजुराहो फोरलेन के किनारे अतिक्रमण करने वालों का सर्वे, नोटिस के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसकी वसूली के लिए जिले की तीन तहसील क्षेत्र के 133 अतिक्रमणकारियों को वसूली का नोटिस जारी किए गए हैं। जिले की नौगांव, छतरपुर और राजनगर तहसील इलाके में एनएचएआइ ने डेढ साल पहले 133 अतिक्रमण चिंहित किए थे। जिनसे वसूली शुरु हो गई है। जुर्माना की रकम न भरने वालों पर एफआइआर भी होगी। वहीं, अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे।

500 रुपए प्रति वर्गमीटर लगा जुर्माना
पूरे जिले में चिंहित किए गए 133 अतिक्रमण पर प्रति वर्ग मीटर 500 रुपए की दर से जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना भरने के बाद भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। कब्जाधारी खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं। तो एनएचएआई अतिक्रमण हटाएगा और उसका खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारी से वसूला जाएगा। जुर्माना की राशि जमा न करने वालो के खिलाफ एफआइआर भी होगी।


सबसे ज्यादा अतिक्रमण छतरपुर इलाके में
जिले में चिंहित अतिक्रमण में सबसे ज्यादा अतिक्रमण छतरपुर तहसील इलाके में हुए हैं। 52 जगह अतिक्रमण चिंहित करने के बाद एनएचएआइ ने 80 लाख 14 हजार 150 रुपए का जुर्माना लगाया है। छतरपुर इलाके में सबसे ज्यादा जुर्माना स्टार ऑटोमोबाइल पर 20 लाख रुपए लगाया गया है। इसके बाद सतीश दलाल पर 12 लाख रुपए, कुलदीप सिंह पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनएचएआइ ने नौगांव तहसील इलाके में 43 अतिक्रमकारियों पर 1 करोड़ 54 लाख 7 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसमें जीतेन्द्र सिंह चौहान पर सबसे ज्यादा जुर्माना 11 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वही, बुंदेली रेडियो पर 10 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जीतेन्द्र सिंह यादव पर 8 लाख 75 हजार, महाराजा होटल रिसोर्ट पर 5 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजगनर तहसील इलाके में 38 अतिक्रमण चिंहित कर उनपर 19 लाख 80 हजार 410 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा जुर्माना प्रियंका परिहार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संजीव नगरिया पर 2 लाख 6 हजार 500, नथुआ पर 1 लाख 10 हजार रुपए, धर्मेन्द्र सिंह पर 1.50 लाख और जीतेन्द्र सिंह चौहान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इनका कहना है
फोरलेन किनारे निर्माण के लिए तय मानकों का पालन करें। इससे लोगों को असुविधा नहीं होगी। सड़क किनारे निर्माण पर रोक है। इसके अलावा तेज रफ्तार वाहनों से सुरक्षा के लिए भी तय दूरी के बाद ही निर्माण करना चाहिए।
पीएल चौधरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआइ