
नगरपालिका छतरपुर
छतरपुर. नगर पालिका या नगर परिषद से भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने में अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने भवन निर्माण प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल कर लिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नगर पालिका द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृति दी जाए। अब भवन निर्माण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने के बाद, 24 दिनों के भीतर नगर पालिका या नगर परिषद को प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर समीक्षा करेंगे ताकि काम समय पर पूरा हो सके।
मध्यप्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम आयोग ने पहले जारी की गई अधिसूचना में संशोधन किया है, जिसके तहत नगरीय क्षेत्र के भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र, भवन गिराने की प्रक्रिया और मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित शिकायतों को भी लोक सेवा गारंटी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपील अधिकारियों के पदनाम और सेवा प्रदान करने के निश्चित समय का निर्धारण किया गया है। अगर कोई कार्य समय सीमा में पूरा नहीं होता, तो आवेदक कलेक्टर के पास पहली अपील कर सकता है।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित छात्रवृत्ति की प्राप्ति में कोई समस्या होने पर, संबंधित व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से आवेदन कर सकता है। इसके बाद 45 दिनों के अंदर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। यदि निर्धारित समय में कार्य नहीं होता, तो आवेदक कलेक्टर के पास पहली अपील कर सकता है।
भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र और कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के लिए संबंधित विभागों को 24 दिन की समय सीमा दी गई है। अगर आवेदन पर कार्रवाई निर्धारित समय में नहीं होती, तो आवेदक कलेक्टर से पहली अपील कर सकता है, जिसमें 24 दिन का समय रहेगा। दूसरी अपील आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पास की जा सकती है। भवन निर्माण स्वीकृति के लिए नगर पालिका या नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) के पास आवेदन करना होगा। इस कदम से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी, जिससे जनता को लाभ मिलेगा।
Published on:
20 Dec 2024 10:39 am
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