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लॉक डाउन का पालन नहीं करने पर दर्ज किया केस

गुटखा बेचने पर पांच दुकानदारों पर केस

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Case against five shopkeepers for selling gutkha

Case against five shopkeepers for selling gutkha

छतरपुर। लॉक डाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर अलग-अलग जगहों पर कुछ लोगों के खिलाफ धारा 188 का केस दर्ज किया है। आवश्यक वस्तुओं की आड़ में गुटखा बेचने वालों पर चंदला पुलिस ने कार्रवाई की है। टीआइ वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिला क्लेक्टर के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री आवश्यक वस्तु तथा दवा एवं चिकित्सा से संबंधित सामग्री विक्रय किया जा सकता है, जबकि गुटखा आवश्यक वस्तुओं में शामिल नहीं है, जिसको पांच दुकानदारों के द्वारा अपनी-अपनी दुकानों से विक्रय करना पाया गया। कलेक्टर छतरपुर के उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर दुकानों में पाए गए गुटखा को जब्त कर थाना प्रभारी ने इन सभी पांच दुकानदारों के ऊपर धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
वेजह घूमने पर युवक के खिलाफ केस दर्ज
बड़ामलहरा। बाइक लेकर नगर में वे-बजह घूमने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवक लॉक डाउन आदेश का उल्लंघन कर रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी लाल पिता बालचंद्र चढार (26) निवासी वार्ड क्रमांक 9 थाना बडामलहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक शुक्रवार सुबह साढे 10 बजे के करीब बाइक क्रमांक एमपी 16 एमई 7947 से घुवारा तिराहा के पास घूम रहा था। पूछताछ में युवक द्वारा वे-बजह घूमना पाया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर लिया।
शब-ए बारात कार्यक्रम के लिए घरों से निकलने पर प्रतिबंध
छतरपुर। वर्तमान में छतरपुर मे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु संपूर्ण जिले को लॉक डाउन कर धारा 144 लागू की गई है। इस स्थिति में सोशल डिस्टेंस एवं लॉक डॉउन का पूर्णत: पालन कराने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। मुस्लिम समुदाय द्वारा शब-ए बारात का कार्यक्रम आयेजित किया जाना है। उक्त आयोजन के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नही निकले और कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम व तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हुए ड्यूटी लगाई है। ताकि लोगों को घरों से निकलने से रोका जा सके।