
उपभोक्ता फोरम ने सुनाए कई फैसले, सहारा सहित अन्य पर लगाया जुर्माना
छतरपुर। उपभोक्ता फोरम द्वारा सोमवार को कई मामलों में सुनवाई की गई और अपना फैसला सुनाया गया। जिसमें नशबंदी विफल हो जाने पर सीएमएचओ और सेवा में कमी पाई जाने सहारा पर जुर्माना लगाया है। मामलों का अवलोकन कर उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा और सदस्य निशा गुप्ता ने अनावेदक द्वारा कमी पाए जाने का आदेश पारित किया है।
जानकारी के अनुसार एक मामला राजनगर क्षेत्र के तिलौहा गांव निवासी ज्योति पति दिनेश कुमार सोनी ने २४ दिसम्बर २०१३ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में अपना नशबंदी ऑपरेशन कराया गया था। जिसके असफल होने के बाद २४ अगस्त २०१६ को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद परिवादी ने अनावेदक सीएमएचओ छतरपुर और बीएमओ राजनगर को आवेदन कर नियोजन क्षति पूर्ति का दावा किया गया। लेकिन आवेदक को छति पूर्ति राशि नहीं दी गई। जिसको लेकर मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम छतरपुर में की गई। जिसपर मामले में अवलोकन कर उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा और सदस्य निशा गुप्ता ने अनावेदक सीएमएचओ छतरपुर और बीएमओ राजनगर द्वारा सेवा में कमी और लापरवाही पाते हुए मामले में आवेदक ज्योति सोनी को ४५ दिनों के अंदर ३० हजार रुपए क्षतिपूर्ति और उस पर ७ प्रतिशत का ब्याज अदा करने और सेवा में कमी और परिवाद व्यय के ३ हजार रुपए अदा करने का आदेश परित किया है। वहीं दूसरे मामला साहारा से जुडा है जहां पर महाराजपुर के वार्ड क्रमांक ७ निवासी घनश्यामदास गुप्ता द्वारा सहारा इंडिया कार्यालय छतरपुर में परिवार की कंट्रीब्यूशन योजना में खाता क्रमांक १५२९५४०००८० व १५२९५४०००८१ में एक-एक लाख कुल दो लाख रुपए तीन वर्ष के लिए जमा किए थे। जिनकी परिपक्वता अवधि ७ मार्च २०१७ को पूर्ण होने के बाद आवेदक ने जमा राशि ब्याज सहित वापस करने के लिए आवेद किया लेकिन १० दिन में राशि देने की बात कहने के बाद भी नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने नोटिस भेजकर राशि की मांग की गई लेकिन इसके बाद भी सहारा कार्यालय छतरपुर द्वारा राशि नहीं दी गई। जिसपर उन्होंने मामला उपभोक्ता फोरम में दायर किया और मामले में अवलोकन कर उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा और सदस्य निशा गुप्ता ने अनावेदक द्वारा सेवा में कमी पाई गई जिसपर कोर्ट ने अनावेदक को आदेश देते हुए ४५ दिनों के अंदर दो लाख छियासी हजार रुपए और उसपर १५ मई २०१९ से भुगतान के दिन तक ७ प्रतिशत ब्याज अदा करने आदेश पारित किया है। साथ ही मानशिक क्षति और परिवाद व्यय के रूप में ३ हजार रुपए चुकाने का फैसला सुनाया है।
Published on:
15 May 2019 05:00 am
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