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आरटीई के तहत निशुल्क एडमिशन प्रक्रिया शुरू, 21 मई तक करें आवेदन, लॉटरी से 29 को होगा स्कूल आवंटन

प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी और 29 मई को ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटन होगा। राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आवेदन में हुई गलतियों को भी सुधारने की सुविधा दी गई है। आवेदन सत्यापन 23 मई तक होगा।

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जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर

छतरपुर. निजी स्कूलों में गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस बार प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी और 29 मई को ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटन होगा। राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आवेदन में हुई गलतियों को भी सुधारने की सुविधा दी गई है। आवेदन सत्यापन 23 मई तक होगा। इसके बाद 29 मई को रैंडमाइजेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।

एक बार में ही पूरी प्रक्रिया

इस बार प्रवेश केवल एक चरण में होगा। इससे पहले कई चरणों में प्रवेश होता था, लेकिन बीते वर्ष कानूनी अड़चनों के चलते केवल एक चरण ही पूरा हो सका था। इस वर्ष एक ही चरण में पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने विद्यार्थियों की आयु सीमा भी तय की है। नर्सरी के लिए 3 से 4.5 वर्ष, केजी-1 के लिए 4 से 5.5 वर्ष, केजी-2 के लिए 5 से 6.5 वर्ष और पहली कक्षा के लिए 6 से 7.5 वर्ष उम्र तय की गई है। आवंटन के बाद 2 जून से 10 जून के बीच विद्यार्थियों को स्कूल में उपस्थिति दर्ज करनी होगी।इस प्रक्रिया में अभिभावकों को बच्चे के मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन केंद्र पर उपस्थित होना होगा। जिले में आरटीई के तहत 756 स्कूल पंजीकृत हैं, लेकिन 100 से अधिक स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण नहीं कराया है, जिससे प्रवेश नहीं हो पाएगा।

मान्यता जरूर चेक करें

ऑनलाइन लॉटरी द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल का आवंटन होगा और उन्हें एमएमएस से सूचना मिलेगी। स्कूल के आवंटन के बाद 2 जून से 10 जून तक विद्यार्थी को आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा। स्कूल संचालक मोबाइल एप से एडमिशन रिपोर्ट देंगे। सत्यापन के समय केंद्र पर विद्यार्थी के मूल दस्तावेज लेकर अभिभावक को उपस्थित होना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटीई के तहत एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया जारी करते हुए कलेक्टर और डीपीसी को पत्र लिखकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिले में आरटीई के प्रवेश वाले 756 स्कूल हैं, लेकिन 100 से अधिक स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं किए हैं। ऐसे में इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी। आवेदन करने से पहले आवेदक को यह भी जानना होगा कि जिस स्कूल के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी मान्यता है या नहीं है।

फीस जानकारी के लिए स्कूलों को 15 मई तक का समय

राज्य शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए फीस संबंधी जानकारी अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 मई कर दी है। पहले यह समयसीमा 31 मार्च थी। अब केवल वही स्कूल जिन्हें वार्षिक फीस 25000 से अधिक है, पोर्टल पर जानकारी देंगे। इससे छोटे स्कूलों को राहत मिलेगी। यदि कोई स्कूल 10 प्रतिशत तक फीस बढ़ाता है, तो उसे सीधे स्वीकृति मिलेगी। 10-15 प्रतिशत वृद्धि पर जिला समिति और 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पर राज्य समिति निर्णय लेगी।

फोटो- सीएचपी 080525-71-