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सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ

वेतन और पेंशन से हर महीने राशि की होगी कटौती, मिलेगा 5 से 10 तक का फ्री उपचार

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छतरपुर. सरकारी कार्यालयों में कार्यरत और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों और उनके परिवार के सरकार अब स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आई हैं। इस योजना के लाभ लेने वालों को हर महीने अंशदान करने पर निजी अस्पताल में 5 से 10 लाख रुपए तक फ्री उपचार मिलेगा। इस योजना का जिले के करीब 15 हजार कर्मचारियों और रिटायर्ड को लाभ मिलेगा।

मप्र सरकार की बीमा योजना के बाद सरकारी कर्मचारियों को महंगे बीमा से छुटकारा मिलेगा। अब तक कर्मचारियों को एक साल में 25 हजार रुपए तक का बीमा रहता था। जबकि भर्ती होने वाले कमरे के किराए में 50 प्रतिशत का भुगतान होता था। नई योजना के तहत अधिकतम 12 हजार रुपए वर्ष के अंशदान पर 5 लाख और गंभीर बीमारी पर 10 लाख तक का बीमा कवर रहेगा। निजी अस्पतालों में भी कैशलेस की व्यवस्था रहेगी।


कैशलेस भी मिलेगा उपचार, यह है योजना
योजना के लाभ के लिए रजिस्टर कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इमरजेंसी उपचार के लिए अस्तपालों में किसी भी राशि का पूर्व में भुगतान जरूरी नहीं होगा। स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर तय अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिलेगा। उपचार से डिस्चार्ज तक हर सुविधा मान्यता प्राप्त अस्तपालों में नि:शुल्क प्राप्त होगी। हालांकि, निगम मंडल के कर्मचारियों को इस सुविधा के लिए बोर्ड की अनुमति लेना होगी।

किन कर्मचारियों को मिलेगा योजना का लाभ
योजना के तहत प्रदेश शासन के तहत कार्यरत कर्मचारी व उनके परिवार को बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसी तरह प्रदेश शासन के पेंशन भोगी व उनका परिवार भी इससे लाभान्वित होंगे। प्रदेश शासन के ऐसे निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारी व उनका परिवार जिनके बोर्ड द्वारा योजना में सम्मिलित होने की सहमति दी गई हो, इन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी व उनके परिवार को भी योजना में शामिल किया जाएगा। योजना के तहत इन कर्मचारियों के परिवार के पति-पत्नी व आश्रित सम्मिलित होंगे। आश्रित में २५ वर्ष की आयु से कम 2 बच्चे और माता-पिता 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे को योजना का लाभ मिलेगा।

कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ
बीमित कर्मचारी/ रिटायर्ड कर्मचारी को सामान्य उपचारों के लिए 5 लाख और गंभीर उपचारों के लिए 10 लाख तक का उपचार मिलेगा। इसके लिए प्रतिमाह वेतन या पेंशन के आधार पर 1 हजार रुपए अधिकतम और 250 रुपए न्यूनतम की कटौती वेतन या पेंशन से की जाएगी। बाह्य रोगी के रूप में हर वर्ष चिकित्सा जांच या दवाओं पर 10 हजार की सीमा तक नि:शुल्क जांच-दवाओं का वितरण होगा। हितग्राहियों से अंशदान के आधार पर योजना का क्रियान्वयन होगा। भारत शासन की अधिसूचना जारी होने पर योजना में किए गए अंशदान पर आयकर से छूट की उपलब्धता होगी। कर्मचारियों के हेल्थ रेकार्ड के संधारण की व्यवस्था भी रहेगी। शिकायत निवारण की प्रभावशाली व्यवस्था की जाएगी।

योजना का यहां से होगा क्रियान्वयन
स्वास्थ्य बीमा योजना का निरामयम सोसायटी के माध्यम से क्रियान्वयन किया होगा। प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के अनुसार पैकेज रेट का निर्धारण किया जाएगा। पैकेज रेट में परिवर्तन के अधिकार रहेंगे। निरामयम सोसायटी को उपचार उपरांत अस्पतालों के देयकों का भुगतान करना होगा। बिल की जांच के लिए टीपीए की व्यवस्था होगी। लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के बजट से निरामयम सोसायटी की प्रति त्रैमास अनुदान की व्यवस्था रखी गई हैं।