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धारा 41 के तहत नगर परिषद अध्यक्ष को थमाया नोटिस

लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण में जांच के आधार पर जारी किया नोटिस

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Notice to the City Council Chairman under Section 41

Notice to the City Council Chairman under Section 41

हरपालपुर. छतरपुर जिले की नगर परिषद अध्यक्ष ममता बैसाखिया को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव ने पद से हटाने के लिये नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 'क' के तहत सौपें गये कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिवस में जवाब मांगा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी नोटिस में अध्यक्ष ममता बैसाखिया के लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 45/17 के अंतगर्त प्राप्त शिकायत की जांच अनियमिताओ उत्तरदायी पाया गया है। अध्यक्ष पर आरोप हैं कि निकाय की ग्रह कर पंजी में वर्ष 1977-78 से पूर्व भवन क्रमांक 721 महावीर ऑयल मिल के नाम से दर्ज था, निकाय की ग्रह कर पंजी 1977-78 में उक्त भवन क्रमांक 721 पर महावीर ऑयल मिल प्रविष्टि के साथ ओवर राइटिंग से बाबूलाल बैसाखिया नाम की प्रविष्टि जोड़ी गई है। किसी भी आदेश का हवाला उक्त प्रविष्टि के सबंध में नहीं है। वर्ष 1977-78 से 2014-15 तक महावीर ऑयल मिल के साथ बाबूलाल बैसाखिया का नाम दर्ज रहा, वर्ष 2015-16 में नगर परिषद के प्रकरण क्रमांक 23/2015-16 में भवन क्रमांक 721 का नामांतरण मुख्य नगर पालिका अधिकारी अवस्थी एवं अध्यक्ष के पद पर रहते हुये प्रस्ताव क्रमांक 07 संकल्प क्रमांक 76 परिषद बैठक दिनांक 14.09.2015 के द्वारा महावीर ऑयल मिल व बाबूलाल बैसाखिया के स्थान पर अध्यक्ष ममता बैसाखिया पर फर्जीवाड़ा कर अपने पति,जेठ ,देवर का नाम अंकित करने का आरोप हैं।

लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण में जांच के आधार पर जारी किया नोटिस
इस मामले में लोकायुक्त में शिकायत होने पर जांच पड़ताल में वारिसान के नाम पर बिना उचित दस्तावेजों के फर्जी प्रविष्टि के आधार पर नप अध्य्क्ष ममता बैसाखिया को दोषी पाया गया है। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के अंतगर्त प्रदत्त शक्तियों एवं कत्र्तव्यों के पालन में चूक की गई हैं, उक्त अनियमितताओं के लिये म. प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 'क' नोटिस जारी कर जवाब मंागा गया है।