
बिना ब्रोकर लाइसेंस के चल रहा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य
छतरपुर. बिना लाइसेंस प्रॉपर्टी कारोबार करने पर कुछ वर्ष पहले प्रशासन सख्त हुआ था। लेकिन जिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिससे अभी भी प्रतिबंध के बावजूद यह धंधा जारी है। यहां पर हर चौथा व्यक्ति खुद को प्रॉपर्टी एजेंट बताकर खरीद फरोक्त में दलाली कर हिस्सेदारी ले रहा है।
जिले में हालत यह है कि राजनेता, नगर पालिका पार्षद से लेकर दुकानदार भी बिना लाइसेंस के प्रॉपर्टी के कारोबार में लगे हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी हैं। निरंतर मिल रही ऐसी शिकायतों के कारण ही बीते दो वर्ष पहले प्रशान ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाने का ऐलान किया था। इस दौरान बिना बिना लायसेंस के प्रॉपर्टी डीलिंग और एजेंट का काम करने वालों ने बिना लायसेंस के कार्य नहीं करने की हिदायत दी थी। लेकिन इसके बाद भी अभी तक लगातार कोई भी व्यक्ति एजेंट या ब्रोकिंग को माक कर रहा है और संपत्ति की खरीद-फरोख्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शहर में सैकडों की संख्या में लोग यह कार्य कर रहे हैं और इसकी जानकारी जिले के राजस्व सहित पुलिस और प्रशासन को हैं और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
ये हैं लाइसेंस लेने के नियम
- कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर हो
- सरकार के अधीन बोर्ड, निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी सेवा में रहते लाइसेंस ले सकते हैं
- लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपए फीस जमा करानी होगी
- लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा
- 5000 रुपए फीस देकर इसका नवीनीकरण करवा सकते हैं
- देरी होने पर 500 रुपए प्रतिमाह का जुर्माना भरना पड़ेगा
- संगठन, कंपनी या सोसायटी भी प्रॉपर्टी डीलिंग लाइसेंस ले सकते हैं
- इनकी लाइसेंस फीस 50 हजार रुपए होगी
- इसके नवीनीकरण पर 10 हजार रुपये की फीस लगेगी
- नवीनीकरण में देरी होने पर 1000 रुपए हर महीने जुर्माना अदा करना होगा
इस तरह मिलता है लाइसेंस
लाइसेंस लेने वाले को आवेदन के साथ-साथ आवास प्रमाण, चार फोटो, अंगूठे का निशान, चरित्र प्रमाण पत्र, दो गारंटर और फीस का चालान लगाना होगा। इसके बाद फार्म-बी में कलेक्टर लाइसेंस बनाकर देगा। लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा। लाइसेंस प्राप्त प्रॉपर्टी डीलर खरीद-फरोख्त की कीमत का एक प्रतिशत कमीशन का हकदार होगा। लीज या किराये की सूरत में कमीशन की दर एक महीने के किराये के हिसाब से निकाली जाएगी। 50 रुपये अदा कर लाइसेंस का डुप्लीकेट भी प्राप्त किया जा सकता है।
करीब २५० हैं एजेंट
जिला पंजियक पंकज कोरी ने बताया कि जिले में करीब २५० लोगों के पास में लाइसेंसधारी एजेंट हैं। जो कार्य कर रहे हैं।
इसके साथ की बडी संख्या में लोग बिना लाइसेंस के कारोबार करा रहे हैं। ऐसे लोग खरीददार और विक्रेता के सहयोगी बनकर कार्यालय में आते हैं और वह आधिकारिक रूप से अपने कार्य को बाहर नहीं अने देते हैं। जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ जिम्मेदारों द्वारा कार्र्रवाई नहीं की जा रही है।
Published on:
17 Nov 2022 06:40 pm
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