छतरपुर. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के प्रवेश के लिए एडमीशन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन पत्र 13 तारीख से ऑनलाइन भरना शुरु हुए हैं जो आगामी 23 मार्च तक भरे जाएंगे। इसके साथ आवेदनों का सत्यापन भी 15 मार्च से शुरु कर दिया गया है जो 25 मार्च तक विभिन्न जन शिक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा। इसी अवधि में विद्यार्थी अपने आवेदन में संशोधन भी करा सकते हैं।
डीपीसी आरपी लखेर ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन का कार्य 13 तारीख से प्रारंभ हो चुका है जो 23 तारीख तक चलेगा। इस दौरान पात्रता रखने वाले बच्चे अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन आवेदनों का सत्यापन भी 15 तारीख से जन शिक्षा केंद्रों पर प्रारंभ कर दिया गया है। सत्यापन का कार्य 25 तारीख तक संपन्न होगा। इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा किसी भी जन शिक्षा केंद्र में जाकर अपना सत्यापन करवा सकता है। सत्यापन के दौरान आवेदक को अपने द्वारा फार्म में लगाए गए प्रमाण-पत्र की मूल प्रति सत्यापनकर्ता को दिखानी होगी।
लखेर ने बताया कि आरटीई के तहत राज्य की मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की 30 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। 30 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वालों के बच्चों की फीस राज्य सरकार की तरफ से भरी जाती है। जो भी अभिभावक अपने बच्चों को उक्त योजना के तहत प्रवेश दिलाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए सबसे पहले एमपी स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आरटीई का फॉर्म भरना होगा। संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद फीस देकर फाइनल सब्मिट करना है। आवेदनकर्ता को आरटीई फॉर्म की एक प्रति अपने पास भी रखना है।
यह हैं पात्रता के नियम
डीपीसी लखेर ने बताया कि उक्त प्रक्रिया के लिए ऐसे बच्चे पात्र हैं जो कमजोर वर्ग के हैं। इसके अलावा एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे, 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग बच्चे, किसी भी जाति के बीपीएल कार्डधारी परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, वन भूमि के पट्टाधारी परिवारों के बच्चे, एचआईवी रोग से ग्रसित माता-पिता के बच्चे भी योजना के लिए पात्र हैं।