खबर का असर
छतरपुर. खजुराहो-झांसी नेशनल हाइवे (३९) पर सरानी और गठेवरा की शराब दुकानों का स्थान बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल हाइवे पर आम लोगों की सुरक्षा और सामाजिक सरोकार को लेकर अवैध तरीके से संचालित इन शराब दुकानों के खिलाफ पत्रिका ने प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की। जिसके बाद आबकारी विभाग ने दुकानों को प्रतिबंधित दूरी के बाहर स्थापित कराया है।
एक साल चली फोरलेन पर शराब दुकान
झांसी खजुराहो फोरलेन पर सरानी में मेड स्टोन के ठेकेदार ज्ञान सिंह गुर्जर द्वारा नई आबकारी नीति को ठेंगा दिखाते हुए यहां अवैध तरीके से शराब दुकान संचालित की जा रहीं थीं। इन दुकानों का मामला उजागर करने के बाद प्रशासन ने सोम ग्रुप की दुकान को हटाने का अल्टीमेटम दिया था। आरोप है कि पूर्व शराब ठेकेदार एनएचएआई की जमीन पर अतिक्रमण कर मेड स्टोन ग्रुप के लाइसेंसी से यह दुकान संचालित कराई जा रही थी। इसके पूर्व अतिक्रमणकारी खुद उक्त दुकान को चलाता रहा है। हालांकि एनएचएआई के जीएम के पत्र के बावजूद उसका अतिक्रमण नहीं हट सका है।
गठेवरा के नाम पर फोरलेन के किनारे शराब दुकान
इधर, आबकारी विभाग ने ठेकेदार आकाश राय को गठेवरा ग्राम पंचायत की सीमा में कम्पोजिट वाइन शॉप चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया है। लेकिन शराब ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर गठेवरा के नाम पर एनएच पर वाइन शॉप संचालित कर रहा था। फोरलेन में शराब दुकानों के संचालित होने से दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढऩे का खुलासा होने के बाद ठेकेदार आकाश राय पर प्रशासन ने सख्ती की है। सहायक आबकारी आयुक्त के द्वारा कड़ी चेतावनी जारी करने के बाद ठेकेदार ने गठेवरा गांव की सीमा में दुकान को शिफ्ट कर लिया है।