
Therefore, Anurag City Center Mall ordered immediate closure, read the
छतरपुर. एनजीटी ने शहर के स्टेडियम के सामने स्थित अनुराग सिटी सेंटर मॉल को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मॉल संचालकों के यहां लगाए गए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के वैधानिक संचालन नहीं करने पर उक्त निर्देश जारी किए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल बैंच भोपाल के न्यायाधीशों ने छतरपुर कलेक्टर मोहित बुंदस और एसपी तिलक सिंह को जारी निर्देशों में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मॉल संचालकों के द्वारा विगत दो वर्षों से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के वैधानिक संचालन में लापरवाही बरती जा रही है। अत: शिकायत की अगली सुनवाई तभी होगी जब मॉल को बंद कर दिया जाए।
यह है पूरा मामला: उल्लेखनीय है कि छतरपुर निवासी शिवशंकर मिश्रा के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की गई थी कि छतरपुर के स्टेडियम के सामने स्थित अनुराग सिटी सेंटर मॉल में पर्यावरण को दुष्प्रभावित करने एवं प्रदूषण फैलाने का काम किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के मुताबिक मॉल में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर दूषित पानी को उपचारित किया जाना अनिवार्य होता है लेकिन मॉल संचालक ने पर्यावरण की चिंता न करते हुए यहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। उक्त शिकायत पर जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संचालकों को फ टकार लगाई तो संचालकों द्वारा सीवर ट्रीटमेंट लगाया गया। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगस्त 2016 में मॉल संचालकों को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया गया एवं 3 अक्टूबर 2016 को यह रिपोर्ट दी गई कि मॉल संचालक अब भी इसे संचालित नहीं कर पाए हैं। मॉल संचालकों द्वारा लगातार की जा रही उक्त लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल बैंच भोपाल के न्यायाधीश रघुवेन्द्र एस राठौर एवं डॉ. सत्यभान सिंह गरबयाल ने कलेक्टर-एसपी को 9 मई 2019 को जारी निर्देश दिए हैं। में साफ कहा है कि सबसे पहले बिना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के संचालित हो रहे उक्त अनुराग सिटी सेंटर मॉल को तत्काल बंद किया जाए तदोपरांत अगली पेशी होगी।
Updated on:
12 May 2019 01:11 am
Published on:
12 May 2019 10:12 am
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