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Action: बिल में मनमानी, निजी हॉस्पिटल पर 50 हजार का जुर्माना

एसडीएम ऑफिस में की गई थी शिकायत: सीएमएचओ ने जारी किए आदेश

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HOSPITAL

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छिंदवाड़ा। कोरोना इलाज में उपयोग आने वाली सामग्री की बिल राशि में अनियमितता पाए जाने पर परासिया रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीसी चौरसिया ने बताया कि एसडीएम छिंदवाड़ा के माध्यम से सीएमएचओ कार्यालय में शिकायतकर्ता नरेश साहू द्वारा कोरोना इलाज दौरान निजी हॉस्पिटल की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच के बाद हॉस्पिटल में बिल में वसूली गई फीस में अनियमितता पाई गई। इन अनियमितता के पाए जाने पर मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुचोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973, नर्सिंग होम एक्ट के तहत 50 हजार का जुर्माना निजी हॉस्पिटल पर अधिरोपित किया गया।
साथ ही अस्पताल के संचालक को चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में कोरोना मरीजों के उपचार में शिकायत प्राप्त होती है तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
इस कार्यालय की जानकारी के अनुसार तीन अन्य निजी कोविड अस्पताल की उपचार संबंधी शिकायतें भी प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच प्रक्रिया में है। अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

18 नए संक्रमित, 39 स्वस्थ
कोरोना संक्रमण में शुक्रवार को भी नए मरीज कम दिखाई दिए। केवल 18 नए संक्रमित पाए गए। लगातार दूसरे दिन 39 मरीज स्वस्थ हो गए। प्रशासन ने कोई मौत नहीं होना स्वीकार नहीं किया। जिला अस्पताल में 246 मरीज भर्ती रहे। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अब तक आरटीपीसीआर टेस्ट में 6170 लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए। इनमें से 5806 स्वस्थ हो गए। अभी तक 118 मरीजों की मौत हो गई। टीकाकरण में 18 प्लस में 8231 व्यक्तियों को दो डोज लग चुके हैं। सभी वर्गो में 176050 को प्रथम डोज और 54784 को दूसरा डोज लग चुका है।

परतला में नौ मृतकों का अंतिम संस्कार
जिला अस्पताल में शुक्रवार को 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार परतला मोक्षधाम में किया गया। कोरोना संक्रमण घटने से अस्पताल में होने वाली मौतों पर भी ब्रेक लगा है।