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एक्शन में प्रशासन…मांस विक्रेताओं को बताए नियम, सुधार न होने पर हटाई जाएंगी दुकानें

सीएम के आदेश आते ही निगम ने निकाला नियमों का चार्ट, नायब तहसीलदार के साथ मार्केट पहुंचा निगम का दस्ता

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एक्शन में प्रशासन...मांस विक्रेताओं को बताए नियम, सुधार न होने पर हटाई जाएंगी दुकानें

एक्शन में प्रशासन...मांस विक्रेताओं को बताए नियम, सुधार न होने पर हटाई जाएंगी दुकानें

छिंदवाड़ा.सीएम का आदेश आते ही प्रशासन का दस्ता शुक्रवार को खुले में पशु मांस एवं मछली का विक्रय करने वाले दुकानदारों के प्रति सख्त नजर आया। नायब तहसीलदार की अगुआई में निगम और खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने भ्रमण किया और विक्रय से संबंधित नियम दुकानदारों को बताए। साथ ही कहा कि इसका पालन न करने पर दुकानें हटाई भी जा सकती है।
इस अभियान प्रारंभ के पूर्व निगम सभाकक्ष में निगमायुक्त राहुल सिंह ने कलेक्टर द्वारा गठित दल की बैठक लेकर अभियान की योजना बनाई। इसके बाद इस दल ने शहर के मटन मार्केट क्षेत्र एवं देर शाम रेलवे स्टेशन के पास खुले में पशु मांस एवं मछली का विक्रय करने वाले दुकानदारों को नियमानुसार विक्रय करने की समझाइश दी। दुकानदारों को बताया कि पशु मांस का विक्रय करने नगर निगम से विधिवत् अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद खाद्य औषधि विभाग से अनुज्ञप्ति लेना होता है। साथ ही दुकान संचालित करने के नियम बताए।
इस दल में नायब तहसीलदार दृष्टि चौबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा, प्रभारी कार्यपालन यंत्री भूपेंद्र मनवारे, सहायक यंत्री मुकेश चोखे, ब्रजेश पांडे, राजस्व अधिकारी साजिद खान सहित सभी स्वच्छता निरीक्षक एवं अतिक्रमण दल के सदस्य उपस्थित रहे।
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नगर पालिक निगम एक्ट में ये प्रावधान
1. मांस, मछली की दुकान किसी भी धार्मिक स्थल से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर हो।
2. धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार के सामने होने की स्थिति में दुकान कम से कम 100 मीटर की दूरी पर हो।
3. मांस, मछली की दुकानों के दरवाजों पर काला शीशा अथवा अपारदर्शी शीशा अनिवार्य।
4. दुकान पक्की और फर्श टाइल्सयुक्त होना जरूरी।
5. गंदे पानी को सीधे नाला/नाली में नहीं बहाया जाएगा।
6. निगम के लाइसेंस / रसीद को प्रदर्शित करना होगा।
7. मांस / मछली को ढंककर रखा जाए।
8. कचरा एकत्रीकरण करने दो ढक्कनयुक्त डस्टबीन (हरा एवं नीला) जरूरी।
9. मांस, मछली का विक्रय अपारदर्शी थैले में किया जाए।
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चौहारी नाला में भी खुले में मटन मार्केट,आयुक्त के पास पहुंचे भाजपा नेता
बिना अनुमति खुले में बिकने वाले मांस मटन के मार्केट एवं मछली, अंडे की दुकानों को त्वरित बंद कराने की मांग लेकर भाजपा नेताओं का दल निगम आयुक्त से मिला। भाजपा मण्डल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने बताया कि सिवनी रोड स्थित चौहारी नाला पद्म कॉम्पलेक्स के पास एवं रेलवे की बाउंड्री में बिना अनुमति हाइवे के दोनों ओर मटन एवं मछली की बिक्री बिना अनुमति के खुले में की जा रही है । गंदगी एवं दुर्गंध के कारण स्वास्थ्य समस्याएं एवं आसपास धार्मिक स्थल से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। आवारा कुत्ते मांस के टुकड़े लेकर आक्रामक हो रहे हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, शिव मालवी, अभिलाष गोहर, पार्षद गरिमा दामोदर, बलराम साहू, राहुल उइके आदि उपस्थित हुए।
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हिन्दु परिषद ने भी प्रतिबंध की मांग
अंतर्राष्ट्रीय हिन्दु परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में दिए ज्ञापन में रोड एवं खुले में संचालित मांस, मछली एवं अण्डों की दुकानों को बंद कराने की मांग कलेक्टर से की। इसका ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में दिया। परिषद के राजू चरणागर समेत अन्य ने जिले की सभी होटलों की जांच की मांग की।