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अंत्येष्टि के लिए नहीं मिली राशि

अंत्येष्टि के लिए नहीं मिली राशि

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Thug diverted the attention of businessman and got 55 thousand rupees from counter

छिंदवाड़ा/परासिया. ग्राम पंचायत इकलेहरा में नया सबेरा संबल योजना में पंजीकृत हितग्राही को सचिव की लापरवाही के कारण अंत्येष्टि राशि नहीं मिल पाई। इस संबंध में प्रभारी जनपद सीईओ तथा जनपद अध्यक्ष द्वारा सचिव को निर्देशित करने के बाद भी सचिव ने सहायता राशि प्रदान नहीं की।
युकां पदाधिकारी लोकेश यदुवंशी ने बताया कि वार्ड क्र 10 निवासी अशोक यादव का निधन हो गया उनका नाम संबल योजना में पंजीकृत है जिसमें तत्काल अंत्येष्टि सहायता राशि देने का प्रावधान है जिसके लिए सचिव के पास अग्रिम नगद राशि रहती है लेकिन सचिव दुर्गा यदुवंशी को बार-बार सूचना देने के बाद भी वह टालमटोल करते रहे और अंत्येष्टि होने तक परिवार को सहायता राशि नहीं दी गई।
गौरतलब है कि नियमानुसार सचिव को अंत्येष्टि सहायता के लिए नगद दस हजार अपने पास रखने का प्रावधान है लेकिन सचिव ने मनमर्जी से पच्चीस हजार रुपए निकाल कर रख लिए लेकिन जरूरत पडऩे पर हितग्राही के परिवार को राशि नहीं दी गई। इस संबंध में प्रभारी सीईओ पीडी भालाधरे को अवगत कराया गया उन्होंने सचिव को तत्काल राशि देने के लिए कहा लेकिन सचिव ग्राम नहीं पहुंचे और राशि प्रदान नहीं की। ग्रामवासियों ने बताया कि इसके पहले भी कई मामलो में लंबे समय तक अंत्येष्टि राशी प्रदान नहीं की गई है। इस मामले में युवक कांग्रेस ने अधिकारियों से जांच कर सचिव के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है।
यह है प्रावधान: मप्र शासन द्वारा 17 मई 2018 को प्रकाशित राजपत्र में बताया गया है कि योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र की प्रतीक्षा किये बिना अंत्येष्टि के लिए तत्काल पांच हजार की राशि आश्रित को प्रदान की जायेगी। इसके बाद योजना में मृतक हितग्राही के आश्रित को अनुग्रह राशि एक लाख से चार लाख रुपए तक देने का प्रावधान है जिसके लिए अलग से आश्रित परिवार द्वारा आवेदन किया जायेगा। लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायतो में सचिव द्वारा अंत्येष्टि सहायता राशि तत्काल उपलब्ध नहीं कराते हुए लंबे समय के बाद प्रदान की जाती है। इसी तरह अनुग्रह राशि में भ्रष्टाचार की कई शिकायतें हितग्राहियों द्वारा की जा चुकी है।

इस तरह की लापरवाही निंदनीय है। अंत्येष्टि सहायता के लिए प्रत्येक सचिव के पास अग्रिम नगद राशि उपलब्ध रहती है जिसे आश्रित परिवार को तत्काल दिया जाना चाहिए। सचिव को तुरंत राशि देने के लिए निर्देशित किया गया है।
रईस खान, अध्यक्ष जपं परासिया
सूचना प्राप्त होते ही सचिव दुर्गा प्रसाद यदुवंशी को तत्काल अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान करने के लिए कहा गया था समयावधि में राशि प्रदान नहीं करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
पीडी भालाधरे, सीईओ जपं