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छिंदवाड़ा

Big action: कोयला के अवैध भंडारण पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना

– मैंगनीज के भंडारण की थी अनुज्ञप्ति
– मिला था 4500 मीट्रिक टन कोयला

छिंदवाड़ाNov 11, 2024 / 10:34 am

prabha shankar

coal block

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कोयला के अवैध भंडारण पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की न्यायालय ने अवैध भंडारणकर्ता जावेद अली सहित मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स के डायरेक्टर सलीम भारती पर 11 करोड़ 89 लाख 56600 रुपए का जुर्माना किया है। तहसील जुन्नारदेव अंतर्गत ग्राम नंदौरा की उक्त कंपनी को मैंगनीज खनिज भंडारण की अनुमति थी, लेकिन जांच के दौरान उसकी जगह साढ़े चार हजार मीट्रिक टन कोयला भंडारित मिला था।

पत्र के बाद शुरू हुई थी कार्रवाई

अवैध भण्डारण के संबंध में 19 मई 2023 संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र के संबंध में खनिज निरीक्षकों ने जांच की थी। जांच के बाद खनिज विभाग ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। अवैध भंडारणकर्ताओं ने चार सितंबर 2023 को अपना जवाब प्रस्तुत किया।

संयुक्त समिति ने की जांच

संयुक्त समिति में शामिल मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लैब असिस्टेंट रमेश द्विवेदी, वाणिज्यिकर सीटीआई-2 वाणिज्यकर अधिकारी आर यादव, सहायक प्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र महेश वाद्य, खनि निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल, जुन्नारदेव अंतर्गत ग्राम नंदौरा पटवारी दीपक ठाकुर ने जांच प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत किया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट था कि मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रालि निवासी नंदौरा जिला छिन्दवाड़ा को ग्राम नंदौरा खसरा नंबर 64, 72 रकबा 3.522 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज मैंगनीज के भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर कोयला मात्रा 4500 मीट्रिक टन का बिना अनुमति के भण्डारण मिला।

छह करोड़ रुपए जुर्माना हुआ दोगुना

खनि निरीक्षक से प्रतिवेदन 29 दिसंबर 2023 को प्राप्त किया गया। इसमें खनिज प्रावधानों के अनुसार कोयले का भंडारण अवैध श्रेणी साबित हुआ। इसके लिए नियमानुसार प्रशमन राशि 1000 रुपए, अर्थ दंड राशि 2,97,39,150 रुपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रुपए 2,97,39,150 रुपए, इस प्रकार कुल राशि 5,94,79,300 रुपए अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदकों ने प्रशमन स्वीकार नहीं किया। इस पर अर्थदंड एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 59478300 रुपए की दोगुना राशि 118956600 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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