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FIR: एजेंसी संचालक ने डकार लिए उज्ज्वला योजना के सिलेंडर

- हर्रई की गैस एजेंसी में पंजीयन के बाद भी हितग्राहियों को नहीं मिले गैस कनेक्शन- खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच में मिली गड़बड़ी- जांच के दौरान पाए गए गैस सिलेण्डर, थाने में मामला दर्ज

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Gas Agency

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छिंदवाड़ा। हर्रई में संचालित एचपी गैस वितरक अर्चना गैस सर्विस में उज्ज्वला योजना के तहत पंजीयन के बाद हितग्राहियों को गैस कनेक्शन नहीं दिए गए। शिकायत सही पाए जाने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने हर्रई थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
विभागीय जानकारी के अनुसार सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत के आधार पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हर्रई ने जांच की थी। जांच में हितग्राहियों के मेसर्स अर्चना गैस सर्विस हर्रई से पंजीयन पाए जाने के बावजूद वास्तविक रूप से हितग्राही को गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं होना पाया गया।

भौतिक सत्यापन में कम पाए गए 102 गैस सिलेण्डर
साथ ही एजेंसी की जांच में स्टॉक के भौतिक सत्यापन में एक घरेलू गैस सिलेण्डर की वैधता समाप्त होना एवं पांच किलो के 66 गैस सिलेण्डर एवं 19 किलो के 36 गैस सिलेण्डर इस प्रकार कुल 102 गैस सिलेण्डर भौतिक सत्यापन में कम पाए गए। एजेंसी में भौतिक सत्यापन में गैस सिलेण्डर कम पाए जाने से स्पष्ट रूप से पंजीकृत उपभोक्ताओं को वितरण न कर अवैध रूप से विक्रय पाया गया। वास्तविक हितग्राहियों को पंजीयन के बावजूद कनेक्शन प्रदाय नहीं किया गया। गैस एजेंसी के कनेक्शन पर प्राप्त होने वाले भारत शासन से प्रदत्त राशि का दुरुपयोग किया किया। कुल राशि 3,44,146 रुपए का अपयोजन किया गया।

प्रकरण में गम्भीर अनियमितता
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने गैस एजेंसी संचालक अर्चना नामदेव एवं प्रबंधक नंदकिशोर साहू के पेट्रोलियम प्रदाय एवं वितरण विनियम आदेश 2000 के नियम विरुद्ध काम करना पाया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में गम्भीर अनियमितता पाए जाने पर पुलिस थाना हर्रई में संबंधितों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस थाना हर्रई में संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भादस 1860 की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया।