प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन, पशुओं का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। चुनाव प्रचार में अगर किसी अभ्यर्थी ने बिना अनुमति के किसी की जमीन, भवन या दीवार का उपयोग ध्वज दंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किया तो यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा। प्रत्याशी पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। प्रत्याशी को मतदान के एक दिन पहले शाम ५ बजे प्रचार प्रसार रोकना होगा। प्रत्याशी केवल हाथ के बने पोस्टर्स ही प्रचार के लिए उपयोग करेंगे। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी आचार संहित लागू की गई है। जिसका प्रत्याशी को पालन करना होगा।
मतदान के दिन मोबाइल, पेन होगा वर्जित
30 अक्टूबर को छात्रसंघ चुनाव के लिए कॉलेजों में होने वाला मतदान कई मायनों में खास होगा। इस बार शासन कड़ी निगरानी में छात्रसंघ चुनाव करा रहा है। इसके लिए प्रशासन, पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है। इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। मतदान के लिए कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी, प्रोफेसर, शासकीय कर्मचारी सुबह आठ बजे से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। प्राचार्य की अनुमति के बिना चुनाव प्रक्रिया के दौरान बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। मतदान के दौरान मतपत्र में निशान के लिए सम्बंधित कॉलेज ही मतदाता को पेन उपलब्ध कराएगा।
जबलपुर में हुई प्राचार्यों की बैठक
छिंदवाड़ा . छात्रसंघ निर्वाचन का कार्य व्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने को लेकर मंगलवार को जबलपुर में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ छिंदवाड़ा जिले के कॉलेज प्राचार्यों की बैठक हुई। इसमें प्राचार्यों को चुनाव के सम्बंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की जानकारी दी गई। कहा गया है कि हर नियम का कठोरता से पालन कराया जाए। आचार संहिता के उल्लंघन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में विभाग से नियुक्त किए गए अधिकारी डॉ. मनोज सिंह, डॉ. अमित जैन ने विस्तृत चर्चा की। छात्रसंघ निर्वाचन की जानकारी ली।