
electricity load
छिंदवाड़ा। यदि आधा किलोवॉट का भार बिजली कम्पनी से स्वीकृत है, और आप नियमित रूप से प्रेस एवं वॉशिंग मशीन चला रहे हैं तो अपना स्वीकृत भार बढ़वा ले, अन्यथा विजिलेंस की जांच में भार बढ़ने पर लगने वाली राशि दोगुनी हो सकती है। यह भार बिजली बिल में बायी और लिखा होता है, जिसे बढ़ाने के लिए एक निश्चित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है।
बिजली कम्पनी के अधिकारियों ने बताया कि इन दिनों विद्युत विभाग द्वारा समस्त घरेलू एवं गैर घरेलू संस्थानों की सघन रूप से जांच की जा रही है। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर विद्युत अधिनियम की धारा 126 135 एवं 138 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए विद्युत उपभोक्ता को स्थापित भार के अनुसार विभाग से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर विद्युत का उपयोग करना चाहिए। घर में सामान्य तौर पर आभा किलोवाट तक के दायरे में पंखा 60 वाट, टीवी 90-120 वाट, ट्यूब लाइट 50 वाट व फ्रोज 150 वाट आते हैं।
लोड बढ़वाने अतिरिक्त काउंटर खुले
शहर सम्भाग के अंतर्गत छोटी बाजार एवं चंदनगाय कार्यालय में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं। इसमें उपभोक्ता अपने परिसर का भार स्वनिर्धारित कर भार वृद्धि या टैरिफ परिवर्तन का आवेदन देकर नियमानुसार अपने संस्थान या परिसर का भार वृद्धि या टैरिफ परिवर्तन (घरेलू से गैर घरेलू) करा सकते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा सकते हैं।
स्वीकृत भार से तय होता है नियत प्रभार
स्वीकृत भार बढ़वाने से बिजली बिल में कोई अंतर नहीं। आता है, न ही यूनिट खपत व उसके चार्ज पर प्रभार पड़ेगा। सिर्फ नियत प्रभार में मामूली अंतर आता है। वहीं बता दें कि स्वीकृत प्रभार द्वारा उस क्षेत्र में लोड़ के आंकड़े बिजली कम्पनी द्वारा देखे जाते हैं। इसके बाद बिजली कम्पनी द्वारा उस क्षेत्र में ट्रांसफार्मर घटाने एवं बढ़ाने की योजना बनाई जाती है।
खुशियाल शिववंशी, कार्यपालन अभियंता शहर संभाग छिंदवाड़ा का कहना है कि घर में लोड की स्वीकृति के बाद उपकरणों की संख्या बढ़ने के बाद लोड बढ़वाना चाहिए। यह सामान्य प्रक्रिया है। जिसमें विलिंग पर असर नहीं पड़ता, लेकिन विजिलेंस टीम की जांच के बाद रिकवरी के लिए, आवेदन शुल्क दोगुना चार्ज किया जाता है।
Published on:
25 Feb 2022 01:50 pm
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