25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नदी में नहाते समय नाबालिग बुआ-भतीजी का वीडियो बनाया, आहत होकर दोनों ने खाया जहर

Chitrakoot News : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नदी में नहाते समय वीडियो बनाने से आहत होकर नाबालिग बुआ-भतीजी ने जहर खा लिया। दोनों की हालत गंभीर है। पुलिस ने तीन टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

नदी में नहाते हुए दो लड़कियों के बनाए फोटो वीडियो, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 24 अप्रैल 2026 को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 और 17 वर्षीय दो किशोरियों (बुआ-भतीजी संबंध) ने यमुना नदी में नहाते समय बिना सहमति के वीडियो और फोटो बनाए जाने के बाद मानसिक आघात सहन नहीं कर पाईं। परिवार की डांट-फटकार के बाद दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, एक किशोरी की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है।

गुरुवार (23 अप्रैल) को दोनों किशोरियां गांव के पास यमुना नदी में नहाने गई थीं। उसी दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके नहाते हुए आपत्तिजनक फोटो खींचे और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि वीडियो/फोटो की जानकारी परिवार तक पहुंचने के बाद मां ने दोनों को डांटा। इससे गहरे मानसिक तनाव में आकर शुक्रवार को दोनों ने जहर खा लिया।

पहले उन्हें पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक (SP) अरुण कुमार सिंह ने पुष्टि की कि दोनों किशोरियों ने अस्पताल में पुलिस को बताया कि नदी किनारे नहाते समय उनका वीडियो बनाया गया था।

पुलिस ने गठित की तीन टीमें

  1. एक टीम अस्पताल में किशोरियों की सेहत पर नजर रख रही है।
  2. दूसरी टीम परिवार और गांव वालों से पूछताछ कर रही है।
  3. तीसरी टीम आरोपी युवकों की तलाश में सक्रिय है।

अब तक एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी किसी की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने निजता के उल्लंघन और उकसावे की घटना की गहन जांच का आश्वासन दिया है। SP अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मामला गंभीर है और आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे।

यह घटना IPC धारा 354C (वॉयरिज्म), IT Act की धारा 66E (निजता का उल्लंघन) और यदि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो धारा 67/67A के तहत दर्ज की जा सकती है। चूंकि पीड़ित नाबालिग हैं, POCSO Act और Juvenile Justice Act के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं दोनों किशोरी

  • दोनों किशोरियां बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। एक की हालत बेहद नाजुक।
  • पुलिस जांच तेज, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं।
  • परिवार सदमे में, पूरे मामले की गोपनीयता बनाए रखते हुए जांच चल रही है।