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दोस्त की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दोनों को आजीवन कारावास

Chittorgarh News : दोस्त की चाकू से हत्या करने और दूसरे दोस्त पर प्राणघातक हमला करने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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चित्तौड़गढ़. दोस्त की चाकू से हत्या करने और दूसरे दोस्त पर प्राणघातक हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 विनोद कुमार बैरवा ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक अब्दुल सत्तार खान ने बताया कि तुम्बडिया थाना चंदेरिया निवासी जगदीश चंद्र सुखवाल (35) ने पुलिस को पर्चा बयान में बताया कि दिनांक 7 जून 2022 को रात करीब आठ-नौ बजे वह एक होटल में खाना खाने गया था।

होटल पर गांव के ही लक्ष्मण गाडरी, राकेश बंजारा, दशरथ बंजारा, नानालाल जटिया, मदन भील व कैलाश गाडरी भी खाना खा रहे थे। खाना खाकर सभी होटल से तुम्बडिया जाने के लिए निकले। रास्ते में खान तिराहे से आगे जीएसएस के पास दशरथ के साथ राकेश और लक्ष्मण मारपीट कर रहे थे। छुड़ाने पर राकेश ने जगदीश के पेट में चाकू मार दिया। चाकू लगने के बाद वह रोजड़ा गांव की तरफ पहुंचा और वहीं, दशरथ घायल अवस्था में घटनास्थल पर ही पड़ा रहा। जगदीश ने सरपंच प्रतिनिधि को फोन पर सारी घटना बताई। इस पर सरपंच प्रतिनिधि जगदीश को लेकर अस्पताल पहुंचा। बाद में पता चला कि घायल दशरथ की मृत्यु हो गई है।

इसी पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने राकेश बंजारा (19) और लक्ष्मण गाडरी (24) को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया। बचाव पक्ष और अपर लोक अभियोजक की बहस सुनने के पश्चात आरोपी राकेश और लक्ष्मण को धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 307 में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 326 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। राकेश को अलग से धारा 4/25 आयुष अधिनियम में 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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