6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अफीम तस्कर को सात साल की सजा

अफीम तस्करी के 10 वर्ष पुराने एक मामले विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रकरण क्रमांक-1 चित्तौडग़ढ़ अरूण कुमार बेरीवाल फैसला सुनाते हुए तस्कर को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए का अर्थदण्ड सुनाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अफीम तस्करी के 10 वर्ष पुराने एक मामले विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रकरण क्रमांक-1 चित्तौडग़ढ़ अरूण कुमार बेरीवाल फैसला सुनाते हुए तस्कर को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए का अर्थदण्ड सुनाया है।

Read:किराणे की दुकान पर किया हवाई फायर

विशेष लोक अभियोजक सुरेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि 7 जुलाई 2006 को सीबीएन चित्तौडग़ढ़ के तत्कालिन अधीक्षक एनएस धु्रव ने शहर मेें निम्बाहेड़ा मार्ग स्थित पुराने चुंगी नाके पर नाकाबंदी की। इस दौरान निम्बाहेड़ा की ओर से आई अशोक ट्रावेल्स बस की तलाशी ली। सीट संख्या 15 पर बैठा यात्री टीम को देख घबराया। संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली तो 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद हुई।

Read:दलालों के चंगुल से दूर रहे अफीम किसान, सांसद व विधायक का बयान

सीबीएन ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित मंदसौर जिले के नाटाराम निवासी मनीष पुत्र मांगीलाल पाटीदार को गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश ने मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह एवं 21 दस्तावेज पेश किए।

ये भी पढ़ें

image