उन्होंने कहा कि खटीक, धानक, नायक, सांसी, वाल्मिकी, सपेरा, गवारिया, भोपा सहित 53 जातियां आरक्षण से वंचित हैं। इनको आरक्षण का हक़ बराबर नहीं मिला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने राज्य सरकारों को वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने का एवं वर्गीकरण को न्यायोचित बताया है।
खटीक ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्णय के पक्ष समर्थन और राजस्थान सरकार से वर्गीकरण करने की मांग को लेकर 5 सितंबर को चूरू में वंचित जातियों की निकलने वाली रैली में खटीक समाज पूरा सहयोग करेगा।
इस अवसर पर नंदलाल चावला, इंद्रचंद खटीक, इंद्र बड़गुर्जर, कपिल चंदेल, श्यामलाल खटीक, टिकुराम खटीक, पंकज खटीक, दिनेश खटीक, संजय चावला, राहुल खटीक, नौरंग खटीक, गोरखाराम खटीक, नन्दलाल चावला, श्यामलाल तथा नानूराम आदि मौजूद रहे।