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शहर में नया बस स्टैंड के सामने सैनिक बस्ती में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही शुरू हो चुके पेट्रोल पंप के निर्माण पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। हाईकोर्ट के स्टे के आदेशों की पालना में नगर परिषद प्रशासन ने भी गुरुवार को संबंधित को यथा स्थिति बनाए रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया।
गौरतलब है कि शहर की सैनिक बस्ती के सैक्टर नंबर टू के प्लॉट ए-टू में हिन्दूस्तान पैट्रोलियम का पैट्रोल पंप संचालित हो रहा है। सैनिक बस्ती के इस आवासीय भूखंड के व्यावसायिक उपयोग के लिए नगर परिषद चूरू ने राजस्व जमा कर भूमि रूपांतरण किया था। उसके बाद कलक्टर ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट लेकर 28 मार्च 2017 को पैट्रोल पंप शुरू करने के लिए एनओसी जारी की थी। जिस पर सैनिक बस्ती निवासी अनोप सिंह ने पैट्रोल पंप निर्माण पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका लगा दी।
याचिका की सुनवाईके दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने कलक्टर की ओर से जारी एनओसी पर आगामी तारीख तक स्टे जारी कर विवादित जगह पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए।
नगर परिषद आयुक्त से सवाल-जवाब
सवाल-क्या सैनिकों को रहने के लिए आवंटित सैनिक बस्ती के भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग के लिए कनवर्जन किया जा सकता है?
जवाब-किया जा सकता है। हमने नियमों के मुताबिक करीब 18 लाख रुपए राजस्व जमा लेकर कनवर्जन किया है।
सवाल-आबादी क्षेत्र के बीच में नए पैट्रोल पंप की स्वीकृति जारी की सकती है क्या?
जवाब-हमने केवल भूमि का कनवर्जन किया है। बाकी कलक्टर की ओर से इसके लिए एनओसी जारी की गई है।
सवाल-क्या सैनिक बस्ती में पैट्रोल पंप की स्वीकृति जारी किए जाने से मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा?
जवाब-प्लान के मुताबिक दोनों तरफ के तय चौड़ाई के रास्तों पर जगह छोड़कर स्वीकृति दी जा सकती है। इस बस्ती की जमीन पर पैट्रोल पंप पहले से चल रहा है।
सवाल-अब क्या कार्रवाई चल रही है?
जवाब-हाईकोर्ट की ओर से स्टे आदेश जारी किए जाने के बाद हमने संबंधित को निर्माण कार्य की यथा स्थिति बनाए रखने के लिए नोटिस जारी किया है।
Published on:
02 Jun 2017 10:14 pm
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