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Good News : अब इस माह जन्में बच्चे सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में ले सकेंगे एडमिशन, आदेश जारी

स्कूलों में बच्चों की संख्या प्रभावित होने से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सामने समस्या आ रही थी। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय में प्रवेश के नियमों में संशोधन जारी किए है।

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Churu News : चूरू. सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव चल रहा है ,लेकिन नन्हे-मन्नों के सरकारी स्कूल में 6 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने के नियम उन्हें स्कूल जाने से रोक रहे थे, लेकिन अब खुश खबर यह है कि जिन बच्चों के सामने यह समस्या थी। वे अब राज्य की सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए अब अक्टूबर को आधार तिथि मानते हुए बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार राजकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण तिथि को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर शिक्षा विभाग ने बच्चों के प्रवेश में आ रही समस्या का समाधान कर दिया है। इस संबंध में शिक्षक संगठनों व अभिभावकों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए है।

31 जुलाई का आधार मानते हुए जारी हुए आदेश
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के अनुसार राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरटीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में प्रवेश के लिए बालकों के आयु की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई थी। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में प्रवेशोत्सव के बावजूद भी नव प्रवेश लेने वाले बच्चे स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने भी नियमों में बदलाव करने का मुद्दा उठाया था। दूसरी ओर स्कूलों में बच्चों की संख्या प्रभावित होने से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सामने समस्या आ रही थी। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय में प्रवेश के नियमों में संशोधन जारी किए है।

आयु गणना आधार तिथि में बदलाव
राजस्थान शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देश में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए बालकों की आयु की गणना 1 अक्टुबर 2024 को आधार तिथि मान लिया गया है। इस तिथि (1 अक्टूबर 2024) तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश तथा गैर राजकीय विद्वालयों में सशुल्क प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

इन पर नहीं लागू होगी आयु गणना तिथि
शिक्षा निदेशालय ने संशोधित दिशा निर्देश में स्पष्ट किया है कि आधार तिथि द्वारा आयु की गणना केवल नव प्रवेशी बालकों पर ही लागू होगी। निदेर्शों में बताया है कि पहले से ही वालवाटिका, बालवाडी, आंगनबाडी प्रि-प्राइमरी आदि कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों एवं टी.सी. के आधार पर प्रवेश के लिए आने वाले बालकों पर आयु गणना की उक्त तिथि प्रभावी नहीं होगी। इसलिए पहले अध्ययन कर रहे बच्चों के कक्षा-1 में होने वाले प्रवेश के लिए उक्त बाध्यता नही रहेगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने से पूर्व आवेदन के आधार पर महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आधार तिथि की गणना में वन टाइम की विशेष छूट रहेगी।

'जो बच्चे जुलाई 24 माह में 6 वर्ष पूरे नहीं होने के कारण प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। अब अक्टूबर की तिथि को आधार मानते हुए उसी के अनुसार प्रवेश ले सकेंगे। यदि पूर्व में कही पर भी ले रखा है तो उपरोक्त अनुसार 6 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। संतोष महर्षि, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शिक्षा चूरू

प्रवेश की आयु होनी चाहिए 5 वर्ष
नव प्रवेशित बच्चों की पहली कक्षा में प्रवेश की आयु पूर्व की तरह 5 वर्ष ही रखी जानी चाहिए। क्योकि अभिभावक पहले ही बच्चों को स्कूल भेजने की इच्छा रखता है। इसलिए पहली कक्षा के प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए प्रवेश की आयु पांच वर्ष की किया जाना उचित है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकारी विद्यालयों में नामांकन घटेगा और गरीब अभिभावक कही न क ही इससे प्रभावित होंगे। भंवरलाल कस्वां, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत