
तारानगर नगरपालिका पर चलेगी जेसीबी, न्यायालय ने दिए भवन तोडऩे के आदेश
तारानगर. सिविल न्यायालय तारानगर ने नगरपालिका की ओर करीब चार साल पहले कस्बे के सार्वजनिक गांधी उद्यान की जमीन पर बनाए गए करोड़ों रूपए के नए नगरपालिका भवन व अन्य भवनों को तोडऩे के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने तारानगर निवासी पप्पू सोनी व सज्जन कुमार चाचाण की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश दिए। परिवादी पप्पू सोनी व सज्जन कुमार चाचाण ने वर्ष 2016 में सिविल न्यायालय तारानगर में एक याचिका दायर कर बताया कि तारानगर नगरपालिका प्रशासन ने तारानगर सिविल न्यायाधीश के आदेशों की अवहेलना करते हुए सार्वजनिक गांधी उद्यान की जमीन पर करोड़ों रूपए की लागत से पालिका भवन व अन्य भवनों का अवैधानिक रूप से निर्माण करवा लिया। परिवादी पप्पू सोनी व सज्जन कुमार चाचाण ने तारानगर सिविल न्यायालय में अवैध निर्माण को हटाने के लिए वर्ष 2016 में सिविल न्यायालय तारानगर में एक याचिका दायर की। सिविल न्यायाधीश हर्ष कुमार हिसारिया ने इस मामले में आदेश पारित करते हुए सार्वजनिक गांधी उद्यान की जमीन पर अवैधानिक रूप से बनाए गए पालिका भवन व अन्य भवनों को तुड़वाने के आदेश नगरपालिका को दिए है। न्यायाधीश ने इन भवनों के निर्माण कार्य में लगा खर्चा नगरपालिका अध्यक्ष सरला जांगिड़, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्याम बिहारी व कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी बजरंग जोशी से व्यक्तिगत रूप से वसूल करने के आदेश दिए है। इस मामले में परिवादी पप्पू सोनी व सज्जन कुमार चाचाण की ओर से पैरवी एडवोकेट रतन कुमार चाचाण ने की। गौरतलब है कि नगरपालिका प्रशासन ने करोड़ों रूपए खर्च कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त पालिका भवन व अन्य भवनों का निर्माण करवाया था।
Published on:
24 Jul 2020 12:15 pm
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