
Silicosis-- अब सिलिकोसिस पीडि़तों को मिलेगी सुविधा, ऑटो अप्रूवल आधारित पोर्टल शुरू
चूरू. राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति के अंतर्गत सिलिकोसिस पीडि़तों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित और सरलता से प्रदान करने के लिए ऑटो अप्रूवल आधारित नवीन सिलिकोसिस पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार ने फिलहाल इसको कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। जिसमें चूरू भी शामिल है। यह पोर्टल सिलिकोसिस पीडि़तों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चूरू के अलावा इस पोर्टल को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ़ एवं बारां जिलों में प्रारम्भ किया गया है। नवीन सिलिकोसिस पोर्टल के माध्यम से अब सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही पीडि़तों एवं उनके परिवारों को सहायता राशि ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की जा सकेगी। जानकारी के अनुसार सिलिकोसिस नीति के अनुसार चूरू जिले से कुल 86 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 37 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं और 49 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी।
इस प्रकार रहेगी आवेदन प्रक्रिया
संदिग्ध सिलिकोसिस पीडि़त होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति इमित्र के माध्यम से यूआरएल पर आधार बेस बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन करवाकर आवेदन कर सकेगा। आवेदनकर्ता के जन आधार नंबर से सामान्य/ पारिवारिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आवेदन करते समय श्रमिक की श्रेणी श्रम विभाग होने पर बीओसीडब्ल्यू के क्रमांक लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया से तथा खान विभाग या अन्य से संबंधित होने पर वांछित दस्तावेज, स्वघोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यही नहीं आवेदन कर्ता द्वारा पोर्टल पर प्रथम नामित को अनिवार्य चिन्हित करना होगा, द्वितीय नामित को अंकन ऐच्छिक होगा।
यूं कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
यदि किसी सिलिकोसिस पीडि़त की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर ये सूचना जन आधार पोर्टल पर रिवर्स सीङ्क्षडग के माध्यम से जन आधार डाटाबेस में अपडेट होगी। इसके पश्चात ऑनलाइन प्रक्रिया से चिन्हित नामित का स्वत आवेदन जनरेट हो जाएगा। नामित के जन आधार से पोर्टल पर उसकी सभी सामान्य जानकारी पोर्टल पर स्वत अपलोड हो जाएगी। इसमें अलग से मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी नहीं होगा। यही नहीं सिलिकोसिस नीति 2019 के अनुसार मृत्यु होने के प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होगी। जानकारी के अनुसार इस पोर्टल के अन्य कई फायदे भी होंगे। इसमें अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पालनहार, पेंशन, खाद्य सुरक्षा आदि का लाभ दिलाने के लिए पोर्टल को जन आधार से link किया जाएगा। योजनाओं का लाभ प्रदान करेन के लिए यदि कोई वांछित सूचना या दस्तावेज जन आधार व अन्य पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो ये समस्त जानकारी पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति से भरवाई जाएगी।
इनका कहना है
राज्य सरकार के पोर्टल की शुरुआत से पारदर्शिता सामने आएगी। वहीं सिलिकोसिस बीमारी से पीडि़त परिजनों को एक-एक जानकारी रहेगी। वर्तमान में चूरू जिले में इस बीमारी के मामले में एक भी प्रकरण लंबित नहीं है।
नरेश बारोठिया, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू
Published on:
07 May 2022 12:43 pm
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