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रिश्तेदार की पत्नी को अकेला देख खराब हुई युवक की नियत, तुरंत बनाया ये प्लान और कर डाला रेप

राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर थाना इलाके में एक विवाहिता को चाकू से डरा धमकाकर रेप किए जाने का मामला सामने आया है।

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सीकर. राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर थाना इलाके में एक विवाहिता को चाकू से डरा धमकाकर रेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीडि़ता ने आरोपित रिश्तेदार के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया है।

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यह है पूरा मामला


-पीडि़त महिला हनुमानगढ़ के भादरा तहसील के घोटड़ा की रहने वाली है।
-पीडि़ता ने तारानगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है कि 30 जनवरी 2018 को तारानगर आई थी।
-यहां गोगाजी के मंदिर में धोक लगाई और घर वापस जाने के लिए निकली।
-वह साहवा के बस स्टैण्ड पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी।
-इस दौरान उसका हरियाणा के सिरसा निवासी
रिश्तेदार कुलदीप गाड़ी लेकर आए।
-कुलदीप ने पीडि़ता से कहा कि वो गांव घोटड़ा जा रहा है। उसे भी छोड़ देगा।

सिरसा व लुधियाना में दुष्कर्म


कुलदीप रिश्तेदारी में ही होने के कारण पीडि़ता उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। पीडि़ता का आरोप है कि उसके बाद कुलदीप ने उसे चाकू दिखाकर डराया धमकाया और फिर सिरसा ले गया। वहां दो-तीन एक कमरे में बंद रखा व दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित उसे लुधियाना ले गया। वहां भी उसका रेप किया गया।

मामला दर्ज, जांच शुरू

तारानगर पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर उसका मेडिकल करवाने के लिए उसे चूरू के भरतीया अस्पताल लेकर चली गई।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष का काठोर कारावास


झुंझुनूं. विशिष्ट न्यायाधीश यौन ङ्क्षहसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम प्रकरण नीरजा दाधीच ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मनोज कुमार स्वामी सीकर जिले के घासीपुरा गांव का निवासी है। मामले के अनुसार 9 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना सिंघाना में मामला दर्ज कराया कि नाबालिग बालिका को आरोपित 7 अप्रैल 2016 की बहला-फुसलाकर ग्राम पावटा ले गया। वहां पर बालिका से दुष्कर्म किया।

इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर मनोज को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायाधीश ने मनोज कुमार को उक्त सजा के साथ-साथ दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा जुर्माना अदा नही करने पर उसे एक वर्ष का कठोर कारावास और भुगतना होगा। न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत पीडि़ता को सहयोग करने के आदेश दिए हैं।