
सरदारशहर उपचुनाव: स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं, जिम्मेदारी समझें
सामान्य पर्यवेक्षक ने किया चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया का निरीक्षण
चूरू. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सरदारशहर उप चुनाव के लिए लगाए गए सामान्य पर्यवेक्षक डॉ लक्षमिशा जी ने सोमवार को सरदाशहर में विधानसभा अभ्यर्थियों की नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों की बैठक में डॉ लक्षमिशा ने कहा कि सभी अभ्यर्थी चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा आयोग द्वारा चुनाव की समुचित मॉनीटङ्क्षरग की जा रही है। उन्होंने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले अभ्यर्थियों को भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार घोषणा प्रसारित/ प्रकाशित करवानी है। चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित होने वाली सभा, रैली आदि की पूर्व स्वीकृति रिटर्निंग अधिाकरी से प्राप्त की जानी आवश्यक है। सभी अभ्यर्थियों से इसकी पूर्ण पालना अपेक्षित है। उन्होंने 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स की नवीन मतदान प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से सहयोग की अपील की और कहा कि इसमें भी मतदान की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी बिजेंद्र ङ्क्षसह, मुख्य लाइजङ्क्षनग अधिकारी दीपक कपिला आदि मौजूद रहे।
मतदान केंद्रों के भवनों का अधिग्रहण
चूरू. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव को देखते हुए 4 नवंबर से 5 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार समस्त मतदान केंद्र भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के अंतर्गत अधिग्रहित करने के आदेश दिए हैं।
चार वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित
सुजानगढ़. तहसील क्षेत्र के चार ग्राम पंचायतो में चार वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए है। सूत्रों के अनुसार बडावर ग्राम पंचायत के वार्ड नं. चार से मदनलाल नायक, चरला के वार्ड 12 से मनसुख खेरिया, सारोठिया के वार्ड 6 से धर्माराम मेघवाल व बाघसरा आथुणा के वार्ड चार से मंजू निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए है।
चेक अनादरण पर छह माह की सजा व साढे सात लाख का भुगतान करने के आदेश
चूरू. चेक अनादरण के मामले में एजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को छह माह के कारावास व साढे सात लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। प्रकरणानुसार अयुब अली व्यापारी निवासी खींवासर की अभियुक्त विजयपाल हरिजन निवासी चंदेल नगर ग्राम खींवासर से अच्छी जान-पहचान थी। अभियुक्त ने अयुब से वाहन खरीदने के लिए साढे छह लाख रुपए की मांग की। पुरानी जानकारी होने के कारण उसने रुपए उधार दे दिए। अभियुक्त ने राशि भुगतान के लिए पीडि़त को चेक दिए। पीडित ने संबंधित बैंक में चेक लगाए तो पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गए थे। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को छह माह के कारावास व पीडित को साढे सात लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। मामले में पीडित की तरफ से पैरवी अधिवक्ता बाबूलाल सैनी ने की।
Published on:
22 Nov 2022 12:29 pm
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