
प्रचार में दो गज की रखनी होगी दूरी
चूरू. कोरोना संक्रमण का असर न केवल व्यापार, उद्योग, धंधों पर पड़ा बल्कि चुनावों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए अब उन्हें कई तरह की पालना करनी होगी। जिले में वंचित पंचायत समितियों में पंचायत के चुनाव होने हैं। इनमें पंचायत के मुखिया का चुनाव लडऩे वाले दावेदार को अब अपने प्रचार के दौरान मुंह पर मास्क लगाना होगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के तहत गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत ही अब उन्हें चुनाव लडऩा होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप के गावंडे ने पचांयत राज आम चुनाव 2020 के क्रम में अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 2 गज की दूरी रखनी भी अनिवार्य होगी और हाथों को भी बार-बार सैनेटाइज करना होगा।
गले लगाना, पैर छून वर्जित
घर-घर चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। चुनाव लडऩे वाले व्यक्ति व कार्यकर्ता मतदाताओं से हाथ नहीं मिला सकेंगे। इसके अलावा गले मिलने और पैर छूने पर भी पाबंदी होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
उलंघन पर होगी कार्रवाई
कोविड-19 गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से प्रचार किया जायेगा। कोविड-19 गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
Published on:
23 Sept 2020 05:23 am
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