scriptAntilia Case में एनआईए का बड़ा दावा, सचिन वाजे के घर से बरामद हुए 62 कारतूस | Antilia Case: 62 unaccounted bullets found from Sachin Waze's home, claims NIA | Patrika News

Antilia Case में एनआईए का बड़ा दावा, सचिन वाजे के घर से बरामद हुए 62 कारतूस

locationनई दिल्लीPublished: Mar 25, 2021 08:39:17 pm

मुकेश अंबानी के मुंबई के घर एंटीलिया के बाहर बम रखने के मामले में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को एनआईए अदालत ने 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। एनआईए ने अदालत में दावा किया है कि वाजे के घर से उन्हें भारी मात्रा में बिना हिसाब के कारतूस बरामद हुए।
 

Antilia Case: 62 unaccounted bullets found from Sachin Waze's home, claims NIA

Antilia Case: 62 unaccounted bullets found from Sachin Waze’s home, claims NIA

मुंबई। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बम विस्फोट की साजिश मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को आगामी 3 अप्रैल तक के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही एनआईए ने एक बड़ा खुलासा भी किया।
ये भी पढ़ेंः NIA का खुलासा: एंटीलिया केस को सॉल्व कर ‘सुपर कॉप’ बनना चाहते थे सचिन वाजे

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एनआईए अदालत को बताया कि उसने वाजे के घर से 62 गोलियां बरामद की हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं है। इसके अलावा एनआईए ने यह भी दावा किया कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में उन्हें दी गईं 30 गोलियों में से 25 ही मिली हैं और पांच का पता नहीं चल सका है।
वहीं, अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए वाजे ने एनआईए अदालत से कहा, “मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। मैं सिर्फ डेढ़ दिन के लिए जांच अधिकारी (IO) था और मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। फिर अचानक से बदलाव हुआ। 13 मार्च को मैं खुद से एनआईए के पास गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।”
https://twitter.com/ANI/status/1375012494465327108?ref_src=twsrc%5Etfw
वाजे ने अदालत से उन्हें फिर से पुलिस हिरासत में नहीं भेजने की गुजारिश की और कहा कि उन्हें लिखित में कुछ सबमिशन करने हैं। इससे पहले बुधवार को एनआईए ने अंबानी के घर के बाहर बम धमाके की साजिश के मामले में वाजे की कथित भूमिका के लिए आतंकवादी अधिनियम और आपराधिक साजिश के लिए सजा से संबंधित यूएपीए के तहत आरोप जोड़े थे।
ये भी पढ़ेंः Ambani case में बड़ा खुलासा : साजिश के तार इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े, तिहाड़ जेल से फोन बरामद

वाजे को आपराधिक साजिश के लिए धारा 120 (बी); विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाह आचरण के लिए 286; जालसाजी के लिए 465; आपराधिक धमकी के लिए 506 (2) और नकली मुहर बनाने या रखने के लिए 473 के तहत शुरुआत में बुक किया गया था।
मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) से बम विस्फ़ोट में उसकी भूमिका और ठाणे निवासी मनसुख हिरन की कथित हत्या के आरोपों के बीच वज़ को हटा दिया गया। 25 फरवरी को जिलेटिन की छड़ें लेकर अंबानी के घर एंटिला के बाहर खड़ी एसयूवी का पता हिरेन को लगा।
https://www.dailymotion.com/embed/video/x804ryp
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो