
Aryan Khan gets bail and Nawab Malick says, picture abhi baaki hai mere dost
मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्रवाई की कड़ी आलोचना करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, 'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त '। नवाब मलिक की यह प्रतिक्रिया आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद सामने आई। इस मामले में जबर्दस्त ढंग से मुखर रहे नवाब मलिक के इस ट्वीट के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वह एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ अपना अभियान छोड़ने वाले नहीं हैं।
बीते 3 अक्टूबर को एक क्रूज रेव पार्टी के सिलसिले में आर्यन, अरबाज और मुनमुन को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दावा किया कि यह साजिश का मामला है और उनका अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से संबंध है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी एनसीबी ने ड्रग्स से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था और मलिक ने केंद्रीय एजेंसी एनसीबी का पर्दाफाश करने के लिए एक मिशन ही शुरू कर दिया। उन्होंने आर्यन खान मामले के जांच अधिकारी, एनसीबी मुंबई क्षेत्र के प्रमुख समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली और जालसाजी के आरोप लगाए थे।
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, आर्यन खान के मामले में इस्तेमाल किए गए दो स्वतंत्र गवाहों- केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पर ध्यान दिलाने वाले पहले व्यक्ति थे। जब उन्होंने इन दो गवाहों की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाया, तो मंत्री ने खुलासा किया कि समीर वानखेड़े ने पहले भी एनसीबी मामलों में दोस्तों और परिचितों का इस्तेमाल किया था। फिर उन्होंने वानखेड़े के खिलाफ रंगदारी के आरोप लगाए, जबकि गोसावी के पूर्व सहयोगी प्रभाकर सेल ने शिकायत की कि वानखेड़े ने उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए।
गौरतलब है कि एनसीबी अधिकारी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले नवाब मलिक ने एक के बाद एक करके कई आरोप लगाए और इस सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक को भी पत्र लिखा। इतना ही नहीं मलिक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।
वहीं, बीते 3 अक्टूबर से गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, तो उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने अदालत के सामने तमाम दलीलें देते हुए इस मामले में एनसीबी की कार्रवाई को गलत बताया और आर्यन खान की गिरफ्तारी को भी गलत ठहराया। मंगलवार को शुरू हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में बुधवार को भी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और गुरुवार को जमानत दे दी गई।
Updated on:
28 Oct 2021 06:24 pm
Published on:
28 Oct 2021 06:20 pm
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