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पत्नी की हत्या से पहले गूगल से पूछा गला दबाने के निशान आएंगे क्या…

एक साल चार दिन में कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सुना दी सजा, आरोपी पति ने हत्या के सबूत मिटाने गूगल पर किया था सर्च, कोर्ट ने उसके मोबाइल फोन पर सर्च किया कि गला दबाने के निशान आते हैं या नहीं और इसे मिटाने के लिए क्या किया जाए। […]

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रतलाम

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Kamal Singh

Dec 21, 2025

कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

एक साल चार दिन में कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सुना दी सजा, आरोपी पति ने हत्या के सबूत मिटाने गूगल पर किया था सर्च, कोर्ट ने उसके मोबाइल फोन पर सर्च किया कि गला दबाने के निशान आते हैं या नहीं और इसे मिटाने के लिए क्या किया जाए।

रतलाम.पत्नी की हत्या के आरोपी को विवेचना और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे की कोर्ट ने भी त्वरित सुनवाई की और महज एक साल और चार दिन में ही सजा सुना दी। आरोपी पति को आजीवन कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। हत्यारे आरोपी पति ने हत्या करने के पहले गूगल पर हत्या के सबूत मिटाने के तरीके भी ढूंढे थे।

घर में गला दबाकर हत्या कर दी थी


जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया घटनाक्रम 14 दिसंबर 2024 का है। बिलपांक थाने के झर संदला निवासी राकेश पिता कैलाश चौधरी ने पत्नी बुलबुल की दोपहर में अपने ही घर में गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके मरने के बाद लोकल में डॉक्टर को दिखाया और फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पुलिस को सूचना मिली तो मर्ग कायम कर अगले दिन 15 दिसंबर को पीएम कराया। पूछताछ और संदेह के आधार पर 16 को पुलिस ने आरोपी पति राकेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।


पत्नी को हटाना था रास्ते से


जानकारी के अनुसार आरोपी पति शराब पीने एवं रात में लेट घर आने की आदी था। इसी बात पर पत्नी बुलबुल विवाद करती थी। साथ ही पत्नी को पति के अवैध संबंधों का पता चल गया था। इस पर उसने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए हत्या के सबूत मिटाने के लिए बकायदा गूगल पर सर्च किया कि पीएम रिपोर्ट में क्या गला दबाने के निशान आते हैं और यदि आते है तो उसे मिटाने के लिए क्या किया जाए। पोस्ट मार्टम में क्या गला फाड़ा जाता है। बिलपांक थाना प्रभारी अय्यूब खान ने आरोपी से पूछताछ की तो यह सब बाते उगली और मोबाइल पर सर्च की गई सभी बातें सबूत के रूप में कोर्ट ने मान्य करते हुए सजा सुनाई।