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महाराष्ट्र के जंगल में ‘बंगाल मॉनिटर छिपकली’ के साथ गैंगरेप करने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में 'बंगाल मॉनिटर छिपकली' से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पेशे से शिकारी बताए जा रहे हैं।

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महाराष्ट्र के जंगल में 'बंगाल मॉनिटर छिपकली' के साथ गैंगरेप करने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के जंगल में 'बंगाल मॉनिटर छिपकली' के साथ गैंगरेप करने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व सनसनीखेज घटना सामने आई है। बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ कथित रूप से रेप करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वन अधिकारी ने बुधवार को इस घटना की जानकारी दी है। शिकारियों के रूप में पहचाने गए आरोपियों ने गोठाणे के गाभा इलाके में सह्याद्री टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बतौर टूरिस्ट एंट्री ली थी।

आरोपियों की पहचान संदीप तुकरम, पवार मंगेश, जनार्दन कामटेकर और अक्षय सुनील के रूप में हुई है। महाराष्ट्र वन विभाग ने आरोपयों के मोबाइल की जांच की, जिसके बाद इस घयना के बारे में पता चला। दरअसल, अधिकारोयों को आरोपियों के फोन में बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए रिकॉर्डिंग मिली थी।

सह्याद्रि फॉरेस्ट रिजर्व में तैनात वन अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाया, जिसमें उन्हें जंगल में घूमते देखा गया था। घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि चारों आरोपी कोंकण से कोल्हापुर के चंदोली गांव में शिकार के लिए आए थे। अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों के पास से सभी संबंधित सबूत बरामद किए गए हैं। आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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अधिकारियों ने आगे बताया कि रिजर्व के तहत आने वाले चंदोली राष्ट्रीय उद्यान में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए आरोपियों के खिलाफ 31 मार्च को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद यह मामला सामने आया। एसटीआर चार जिलों सतारा, सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी में फैला हुआ है।

बता दें, 'बंगाल मॉनिटर छिपकली' एक बड़े आकार की छिपकली होती है जो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में पायी जाती है। ये छिपकली मुख्य रूप से जमीन पर रहती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 61 से 175 सेमी(24 से 69 इंच) तक होती है। ये छिपकली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक आरक्षित प्रजाति है। यदि मामले में आरोपित दोषी पाए जाते हैं तो आरोपियों दको सात साल की कैद हो सकती है।

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