25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रेमी से मिलने गई नाबालिग लड़की का किया था गैंगरेप, अदालत ने तीनों आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में बिहार के सारण जिले की अदालत ने आज तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पेशी के लिए लाए गए तीनों आरोपियों को फिर से जेल में डाल दिया गया।

2 min read
Google source verification
court

court

एक नाबालिग लड़की प्रेमी से मिलने के लिए खेत में गई थी। जहां उसे पकड़कर तीन आरोपियों ने दरिंदगी की हदें पार की। आरोपियों ने लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। तीन साल पुराना यह मामला बिहार के सारण जिले का है, आज इस मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है।

2019 के गैंगरेप के मामले की सुनवाई करते हुए सारण की एक अदालत ने शुक्रवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे-कम-पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने उपेंद्र सिंह, रंजीत कुमार और अजीत कुमार नाम के तीन दोषियों में से प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इस अपराध को जघन्य बताते हुए आरोपियों को यह सजा सुनाई।

4 दिसंबर 2019 को थी दरिंदगी, अब मिली सजा-
नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले तीनों दोषी सारण जिले के गढ़खा थाना क्षेत्र के ठिकाहा गांव के रहने वाले हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि आरोपियों ने 4 दिसंबर, 2019 को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक खेत में गई थी। तीनों आरोपी उपेंद्र सिंह, रंजीत कुमार और अजीत कुमार ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने एक-एक करके पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पोक्सो अदालत ने दोषियों को सुनाई सजा-
आरोपियों ने घटना की वीडियो क्लिप भी बना ली थी और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी थी। पीड़िता ने तुरंत अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई और 5 दिसंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले के लोक अभियोजक ने बताया कि जांच के दौरान गैंगरेप की पुष्टि हुई थी।

उन्होंने बताया कि कोर्ट को पीड़िता की रिपोर्ट, के साथ-साथ मेडिकल टेस्ट करने वाले डॉक्टर सहित 6 गवाहों के बयान सुनाए गए। पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न अदालत में साबित हुआ है। इसलिए, पोक्सो अदालत ने उन्हें अधिकतम सजा सुनाई।